दिल्लीः निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए 8 देशों के 76 जमातियों को जमानत मिली
दिल्लीः निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए 8 देशों के 76 जमातियों जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मार्च में निजामुद्दीन मरकज में जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 8 देशों के 76 जमातियों जमानत दे दी है। 10-10 हजार के पर्सनल बॉन्ड पर सभी की जमानत मंजूर की गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को 21 देशों के 91 विदेशी नागरिकों को जमानत दी थी। इससे पहले साकेत कोर्ट ने मंगलवार को इसी मसले पर 125 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी थी। इन लोगों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के अलावा अवैध रूप से मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने और देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी किए गए सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप है।
अदालत ने मामले में 36 विभिन्न देशों से संबंधित 956 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दायर 59 आरोप पत्रों पर संज्ञान लिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये विभिन्न तिथियों पर आरोपियों को तलब किया। केन्द्र ने इन लोगों के वीजा रद्द कर दिये है और इन्हें काली सूची में डाल दिया है। इन विदेशी नागरिकों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और ये लोग इस समय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मंजूर विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मरकज मामले में 900 से अधिक विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन विदेशी नागरिकों पर कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार की ओर से जारी वीजा मानदंडों और दिशा-निर्देशों का कथित उल्लंघन कर दिल्ली में जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के लेकर ये केस किया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन के लिए भी मामला दर्ज किया गया है। दंड प्रावधानों के तहत विभिन्न अपराधों के लिए छह महीने से लेकर आठ साल तक कैद की सजा हो सकती है।
ये भी पढ़िए-कोरोना से मौत का सबसे ज्यादा खतरा किसे? 1.7 करोड़ पर हुई स्टडी में सामने आए ये फैक्टर