दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ तय किए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। अदालत ने मामले में सुनवाई शुरू करने के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की।

लगभग 2 साल पहले प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की दिल्ली स्थिति 1.94 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इससे पहले ईडी ने चौटाला की 4.15 कोरोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। यानि कुल मिलाकर उनकी 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। सीबीआई ने अपन जांच में खुलासा किया था कि ओम प्रकाश चौटाला ने 24 मई 1993 से 31 मई 2006 के बीच आय के अज्ञात स्रोतों से 6 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी।
गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला वर्तमान में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी मामले में उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को भी 7 साल पहले 16 जनवरी, 2013 को दस साल की सजा सुनाई गई थी। वे पूर्व उप-प्रधानमंत्री देवी लाल के पुत्र हैं जो वीपी सिंह और चंद्र शेखर की सरकार में देश के छठे उप-मुख्यमंत्री रहे थे।












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