कठुआ केस में 6 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया, एक आरोपी बरी
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के बहुचर्चित कठुआ रेप-मर्डर केस में आज पठानकोट की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस केस में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। इस मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस केस में बंद कमरे में तीन जून को सुनवाई पूरी हुई थी।
एक आरोपी को कोर्ट ने किया बरी
इस मामले में आरोपी सांजी राम, प्रवेश कुमार, दो पुलिसकर्मी दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा, आनंद दत्ता और तिलक राज को पठानकोट की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया जबकि एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया। इस मामले में तीन जून को सुनवाई पूरी होने के बाद जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने कहा था कि 10 जून को फैसला सुनाया जा सकता है।
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6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया
जिला और सत्र अदालत ने इस केस के सातों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और हत्या का चार्ज लगाया था। क्राइम ब्रांच ने मंदिर का संरक्षक सांजी राम और उसके बेटे विशाल और नाबालिग भतीजे के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। सांजी राम के बेटे विशाल को कोर्ट ने आज बरी कर दिया। आ रही खबरों के मुताबिक, दोपहर दो बजे तक सभी दोषियों की सजा का ऐलान हो सकता है। कठुआ गैंगरेप मामले को लेकर एक वकील के मुताबिक, पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट को बताया था कि बच्ची का यौन शोषण हुआ था और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी।
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सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पठानकोर्ट स्थानांतरित किया गया था केस
8 साल की बच्ची से गैंगरेप करने और फिर उसकी हत्या करने के मामले की सुनवाई में 54 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की भी गवाही हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पठानकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता का परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचता था। कठुआ रेप और मर्डर केस को लेकर देश में गुस्सा फूट पड़ा था और लोगों ने इस जघन्य अपराध के आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की थी। कोर्ट सोमवार दोपहर दो बजे कोर्ट दोषियों को सजा सुना सकता है।