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रोड रेज केस- मणिपुर सीएम के बेटे को पांच साल की सजा

रोड रेज का ये मामला 20 मार्च 2011 का है अजय मिताई ने रोजर पर गोली चलाई थी।

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। मणिपुर की एक कोर्ट ने सूबे के सीएम बीरेन सिंह के बेटे को पांच साल जेल की हुई है।बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को ये सजा 2011 के रोड रेज मामले में सुनाई गई थी।

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रोड रेज का ये मामला 20 मार्च 2011 का है अजय मिताई ने रोजर पर गोली चलाई थी। जिसको लेकर ट्रॉयल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने अजय मिताई को आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा दी है। दरअसल रोजर ने अजय मिताई की गाड़ी को अपने एसयूवी से आगे नहीं निकलने दिया था। जिसके बाद मिताई को गुस्सा आ गया था और उन्होंने गोली चला दी थी। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।

अजय मिताई को सजा मिलने के बाद मणिपुर में विरोधी दल बीरेन सिंह पर निशाना साध सकते है। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सूबे में अभी बीजेपी की सरकार है।

दरअसल ये मामला पुराना है। न्यूज एजेंसी एनआई ने पहले बताया था कि अजय मिताई को सजा सोमवार को हुई है फिर बाद बताया कि सजा पहले ही हो चुकी है।

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English summary
5 years jail term to son of manipur cm biren singh
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