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सस्ती शराब के लिए पड़ोसी राज्य जाते हैं तो जरा संभल जाईए क्‍योंकि ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, जानिए नए नियम

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नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य में शराब की बिक्री के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इसमें सबसे खास है वो कि अगर आप दूसरे राज्‍यों से एक बोतल से ज्‍यादा शराब लेकर सीमा में प्रवेश करेंगे तो आपको पांच साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये गैर जमानती धारा होगी। इसके अलावा आपको कम से कम 5 हजार रुपए का जुर्माना (एक से ज्यादा जितनी भी बोतल मिलेंगी, उसके दस गुणा ज्यादा जुर्माना) भी देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, दूसरे राज्यों में खरीदी गई शराब की केवल एक बोतल ही व्यक्ति एक बार में लेकर के प्रवेश कर सकता है। बोतल भी सीलबंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि गाजियाबाद, नोएडा में रहने वाले अधिकतर लोग दिल्‍ली से शराब खरीद कर लाते हैं। ऐसा इसलिए क्‍योंकि यूपी की तुलना में दिल्‍ली में शराब की कीमत बहुत ही कम है।

पड़ोसी राज्‍यों से शराब के आयात की जांच के लिए नियम में बदलाव

पड़ोसी राज्‍यों से शराब के आयात की जांच के लिए नियम में बदलाव

यह नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है। राज्य में शराब की बिक्री को लेकर मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए कई संशोधन पेश किए गए थे। जिसमें से योगी सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक्साइज एक्ट 1910 में संशोधन किया था, ताकि पड़ोसी राज्यों से शराब के आयात की जांच की जा सके।

क्‍या कहना है एक्साइज अधिकारी का

क्‍या कहना है एक्साइज अधिकारी का

गाजियाबाद जिले के एक्साइज अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि एक व्यक्ति को दूसरे राज्य से सिर्फ एक बोतल शराब उत्तर प्रदेश में लाने की अनुमति दी गई है। वह केवल तब जब वह इसका इस्तेमाल बिक्री के लिए नहीं करेगा। अगर सील बंद एक से अधिक बोतल का आयात किया गया तो माना जाएगा ऐसा शराब की बिक्री के लिए किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ शराब तस्करी के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।

दुकान खुलने के समय में भी कटौती

दुकान खुलने के समय में भी कटौती

नए संशोधित कानून के तहत उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खुले रखने के समय में भी 4 घंटे की कटौती की गई है। इसके तहत अब दोपहर 12 बजे से और रात के 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इससे पहले, दुकानों को सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक खुले रखने की अनुमति थी। यह निर्णय विभिन्न आवासीय संघों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर लिया गया है। शराब की बिक्री का समय कम करने पर सरकार का मत है कि सुबह के वक्त शराबियों द्वारा नशे में शोर-शराबा करने से पड़ोसियों को शांति मिलेगी। आमतौर पर शराब की बिक्री भी शाम के वक्त अधिक होती है।

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English summary
Five years jail, no bail plus ten times fine if caught taking more than 1 liquor bottle into Uttar Pradesh.
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