सिमी के चार आरोपियों को भोपाल कोर्ट ने दोषी करार दिया, 5 बरी
नई दिल्ली। भोपाल हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन स्टुडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के चार आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि पांच अन्य को बरी कर दिया है। जिन सिमी सदस्यों को बरी किया गया है उसमे डॉक्टर अबू फजल का भी नाम शामिल है। दोषी सिमी के सदस्यों पर आरोप था कि उन्होंने कई जगह पर धमाके किए, विस्फोटकों का इस्तेमाल किया, कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। 31 दिसंबर 2014 को एटीएस ने उज्जैन के माहिदपुर में छापेमारी करके सिमी के नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, इनके पास से मौके पर विस्फोटक सामग्री भी पाई गई थी।
कोर्ट ने जिन चार आरोपियों को दोषी करार दिया है उसमे जावेद नागोरी, अब्दुल अजीज, मोहम्मद आदिल, अब्दुल वाहिद है। जबकि कोर्ट ने अबू फजल, इरफान नागोरी, सज्जाद उर्फ गुड्डू, उमर और सादिक है। इन सभी को 12 आईडी, 900 जिलेटाइन छ़ड़, 100 डिटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन तमाम सामग्रियों को पानी की टंकी, एयर कूलर में छिपाकर रखा गया था। जुबैर पेशे से मोटर मैकेनिक था, उसे सज्जाद हुसैन से मिली जानकारी के आधार पर गिऱफ्तार किया गया था, जिसने भोपाल एटीएस कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
इन तमाम सिमी आतंकियों की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील परवेज आलम ने कहा कि चार सिमी एक्टिविस्ट को दोषी करार दिया गया है जबकि पांच को बरी कर दिया गया है।
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