2G Scam: पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को गवाही की अनुमति मिली
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने पिछले सप्ताह मामले में खुद का बचाव करने के लिए गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति संबंधित राजा के आवेदन को अनुमति दे दी।
न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी (राजा) खुद के बचाव में एक गवाह के रूप में गवाही देना चाहता है और इस संबंध में उसके हस्ताक्षर वाला आवेदन दाखिल किया गया है। कोई आपत्ति नहीं। अनुमति है। आरोपी को अपने खुद के बचाव में गवाह के रूप में पेश होने की आजादी है।"
अदालत ने कहा, "आरोपी ए. राजा यह सुनिश्चित कराएंगे कि पहली जुलाई को या तो वह स्वयं गवाह के रूप में जिरह के लिए तैयार हैं, जैसा कि उन्होंने आग्रह किया है, या उनकी तरफ से कोई अन्य गवाह उपस्थित होगा।" राजा ने पिछले सप्ताह सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष गवाहों की एक सूची सौंपी थी।
इस सूची में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व निजी सहायक, एस. ई. राजन, और लोकसभा सचिवालय, दूरसंचार विभाग और कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सरकारी लेखा परीक्षक के अनुसार, राजा ने दूरसंचार कंपनियों को 2जी मोबाइल स्पेक्ट्रम आवंटन में पक्षपात किया था, जिसके कारण सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। राजा सहित मामले के सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं।