2जी घोटाला: जल्द सुनवाई के लिए CBI की अर्जी, दिल्ली HC ने ए राजा समेत अन्य को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2 जी घोटाला मामले में ए राजा और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ अपनी अपील पर जल्द सुनवाई करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक की सांसद कनिमोझी के अलावा अन्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। लेकिन अब सीबीआई ने मामले की जल्दी सुनवाई के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। जिसके बाद आज सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। अपनी अर्जी में सीबीआई ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है ऐसे में सीबीआई की लंबित अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में 2जी घोटाले में सभी आरोपियों को बरी करने के खिलाफ मार्च 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर रुख किया था। जिसके बाद 21 मार्च 2018 को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था।
तब से, दलीलों के पूरा न होने के कारण मामला लंबित पड़ा हुआ है। मामले में तीन महीने का समय बीत जाने के बावजूद जवाब नहीं दाखिल करने से नाराज हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को स्वान टेलीकॉम प्रमोटर शाहित उस्मान बलवा और वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव अग्रवाल, डीबी रियलिटी लिमिटेड एवं निहार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और डायनेमिक रियलिटी को 3-3 हजार पौधे लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में कोर्ट ने लवा व उद्यमी राजीव अग्रवाल की मांग को स्वीकार करते हुए पौधों की संख्या 3-3 हजार से घटा कर 1500 सर कर दिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 2 जी स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस आवंटन में सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जिसे 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
यह भी पढ़ें- सारदा चिट फंड: CBI को पासपोर्ट जमा कराएंगे राजीव कुमार, रोजाना घर जाकर अटेंडेंस लेगी जांच एजेंसी