मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टीनेंट कर्नल पुरोहित की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले में दखल से इनकार करते हुए कहा कि वो इस मामले में ट्रायल कोर्ट जाएं। पुरोहित ने 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट मामले में की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, मंगलवार को जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे खारिज कर दिया।
याचिका में कर्नल पुरोहित ने सेना के कर्नल आरके श्रीवास्तव पर अवैध रूप से उन्हें उठाने और फिर महाराष्ट्र एटीएस को सौंपने और वहां टार्चर करने की बात कही है। पुरोहित ने याचिका में कहा कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझ कर फंसाया गया क्योंकि वो सिमी और कुछ दूसरे प्रतिबंधित संगठनों के आकाओं तक पहुंचने की कोशिश में थे। पुरोहित ने अपनी आर्मी रिपोर्ट को भी याचिका के साथ अदालत के सामने रखा था, साथ ही कर्नल पुरोहित ने इस मामले में मुआवजे की भी मांग की है।
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29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में बम धमाके हुए थे। इसमें छह लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। जुमा की नमाज के वक्त मस्जिद में एक मोटरसाइकिल में रखे बम में ये विस्फोट हुआ था। इस मामले में कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया था और उसकी गिरफ्तारी हुई थी। नौ साल जेल में रहने के बाद पुरोहित को बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।
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