Malegaon Blast: NIA कोर्ट के सामने पेश हुईं सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कहा-' मेरी तकलीफें कांग्रेस की देन'
2008 Malegaon blast case: साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में मुख्य आरोपी भाजपा (BJP) सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) आज NIA (National Investigation Agency) की विशेष अदालत के सामने पेश हुईं, इसके बाद NIA कोर्ट ने कार्यवाही को 5 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।
NIA कोर्ट के सामने पेश हुईं BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर
गौरतलब है कि कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए 4 जनवरी को कहा था, जबकि इससे पहले 3 दिसंबर, 2020 को हुई सुनवाई में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Pragya thakur) समेत चार आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने सभी को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश जारी किया लेकिन तब भी प्रज्ञा ठाकुर समेत और आरोपी कोर्ट में नहीं पहुंचे थे जिसके बाद कोर्ट ने सभी को आज तक की डेडलाइन दी थी।
खराब स्वास्थ्य की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाई: प्रज्ञा ठाकुर
मालूम हो कि मध्यप्रदेश के भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हेल्थ कारणों के चलते इससे पहले की सुनवाई में पेश नहीं हो पाई थीं। कोर्ट से बाहर आने पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं इससे पहले अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थी, मैं एम्स में भर्ती थी, मैं इलाज करवा रही हूं, मुझे कई तकलीफें हैं जो कांग्रेस की देन हैं।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने की कोर्ट से ये अपील
बता दें कि BJP सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से अदालत में रोज उपस्थिति होने से छूट मांगी है। इस पर कोर्ट ने उन्हें एक आवेदन दाखिल करने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर आने को कहा है।
29 सितंबर 2008 को हुआ था मालेगांव में ब्लास्ट
गौरतलब है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास बम धमाका हुआ था जिसमें छह लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस केस में प्रज्ञा ठाकुर के अलावा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, चतुर्वेदी और कुलकर्णी, अजय रहीरकर, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और सुधाकर द्विवेदी भी आरोपी हैं।
सभी पर लगे हैं गंभीर आरोप
इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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