क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

84 के दंगों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- इस नरंसहार को अभी भी किया जा रहा महसूस

Google Oneindia News

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख दंगों में आज सुनवाई कर तीन राज्यों में शपथ ले रही कांग्रेस के रंग में भंग डाल दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, कांग्रेस के पूर्व काउंसलर बलवान खोखर, नौसेना अधिकारी (रिटायर्ड) कैप्टन भागमल समेत तीन अन्य को सिख नरसंहार में दोषी ठहराते हुए कहा कि इन सभी अपराधियों ने अपने राजनीतिक संरक्षण का आनंद लिया है। कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने पीड़ितों की शिकायत दर्ज नहीं की और आरोपियों के बचाया। आइए जानते हैं कोर्ट ने आज इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान क्या-क्या कहा...

 37 साल बाद दिल्ली ऐसी ही एक त्रासदी का गवाह बना

37 साल बाद दिल्ली ऐसी ही एक त्रासदी का गवाह बना

आज 1984 सिख दंगों पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 1947 की गर्मियों में विभाजन के दौरान कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके 37 साल बाद दिल्ली ऐसी ही एक त्रासदी का गवाह बना था। आरोपियो ने अपने राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाया और ट्रायल से बच निकले। कोर्ट ने आगे कहा, 'यह एक असाधारण मामला था, जहां अगर यह (केस) सामान्य तरीके से चलता तो सज्जन कुमार के खिलाफ आगे बढ़ना असंभव हो जाता। हालांकि, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहे थे।'

इस नरंसहार को अभी भी महसूस किया जा रहा है

इस नरंसहार को अभी भी महसूस किया जा रहा है

उस समय की प्रधानमंत्री की हत्या के बाद अविश्वसनीय रूप से अकेले दिल्ली में 2,700 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई थी और सचमुच में सभी परिस्थितियां स्वतंत्रता थी। इस नरसंहार को अभी भी महसूस किया जा रहा है। देश के राजनेताओं ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1 से 4 नवंबर तक दिल्ली और पूरे देश में सिखों के खिलाफ नरसंहार मचाया था। मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले इसका जवाब दें।

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद

कोर्ट ने सज्जन कुमार पर 5 लाख का जुर्माना लगाकर 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। बता दें कि 2013 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों में बरी कर दिया था। हालांकि, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सज्जन कुमार को भी उन आरोपियों में शामिल किया गया था, जिन्होंने दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़काने का काम किया था।

ये भी पढ़ें: 1984 के दगों में सज्जन कुमार को उम्रकैद पर बोले जेटली, सिख समाज के दूसरे दोषी को आज ही सीएम बना रही कांग्रेस

Comments
English summary
1984 Anti Sikh Riots Verdict: What Delhi high has said while hearing
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X