क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

सिख विरोधी दंगे: दो सदस्यीय SIT करेगी 186 केस की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

Google Oneindia News

नई दिल्ली। साल 1984 में सिख विरोधी दंगों से जुड़े दिल्ली में बंद किए गए 186 मामलों की जांच अब 2 सदस्यीय SIT करेगी। दरअसल, इस साल 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएन ढींगरा, अभिषेक दुलार (IPS) और रिटायर्ड IPS राजदीप वाली तीन सदस्यीय SIT द्वारा जांच के आदेश में संशोधन किया है और 2 सदस्यों वाली एसआईटी को 186 मामलों की जांच को मंजूरी दी है।

 1984 anti sikh riots: supreme court gives two members SIT to probe 186 cases

इसके पहले राजदीप सिंह ने व्यक्तिगत कारणों से जांच टीम का हिस्सा बनने में असमर्थता जताई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि अब किसी नए सदस्य को शामिल करने के बजाए दो सदस्य कमेटी को ही जांच जारी रखने की इजाजत दी जाए क्योंकि तीसरा नाम शामिल करने की प्रकिया के कारण देरी हो सकती है।

ये भी पढ़ें: बुलंदशहर में कैसा था खौफ का मंजर, चश्मदीद पुलिसकर्मी ने बताई आंखों देखी ये भी पढ़ें: बुलंदशहर में कैसा था खौफ का मंजर, चश्मदीद पुलिसकर्मी ने बताई आंखों देखी

केंद्र सरकार की तरफ से ASG पिंकी आनंद ने कहा कि तीसरा सदस्य शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दो अन्य सदस्य अपना काम जारी रखते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। पिंकी आनंद ने ये भी कहा था कि याचिकाकर्ता के वकील के इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है कि दो सदस्यीय टीम अपना काम जारी रखे।

English summary
1984 anti sikh riots: supreme court gives two member's SIT to probe 186 cases
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X