सिख विरोधी दंगे: दो सदस्यीय SIT करेगी 186 केस की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। साल 1984 में सिख विरोधी दंगों से जुड़े दिल्ली में बंद किए गए 186 मामलों की जांच अब 2 सदस्यीय SIT करेगी। दरअसल, इस साल 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएन ढींगरा, अभिषेक दुलार (IPS) और रिटायर्ड IPS राजदीप वाली तीन सदस्यीय SIT द्वारा जांच के आदेश में संशोधन किया है और 2 सदस्यों वाली एसआईटी को 186 मामलों की जांच को मंजूरी दी है।
इसके पहले राजदीप सिंह ने व्यक्तिगत कारणों से जांच टीम का हिस्सा बनने में असमर्थता जताई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि अब किसी नए सदस्य को शामिल करने के बजाए दो सदस्य कमेटी को ही जांच जारी रखने की इजाजत दी जाए क्योंकि तीसरा नाम शामिल करने की प्रकिया के कारण देरी हो सकती है।
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केंद्र सरकार की तरफ से ASG पिंकी आनंद ने कहा कि तीसरा सदस्य शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दो अन्य सदस्य अपना काम जारी रखते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। पिंकी आनंद ने ये भी कहा था कि याचिकाकर्ता के वकील के इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है कि दो सदस्यीय टीम अपना काम जारी रखे।