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1984 सिख विरोधी दंगे: हाईकोर्ट ने की सज्जन कुमार की याचिका खारिज, सरेंडर के लिए मांगा था वक्त

सिख विरोधी दंगों में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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Sajjan Kumar को Delhi High Court ने झटका, 31 Dec तक करना होगा Surrender | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सज्जन कुमार ने कोर्ट याचिका दायर कर अपील की थी कि उन्हें सरेंडर करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया जाए। 34 साल पहले के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था।

1984 anti-Sikh riots case: Delhi Hc dismissed Sajjan Kumars plea which sought more time to surrender

कोर्ट के 31 दिसंबर तक सरेंडर करने के फैसले के बाद सज्जन कुमार ने अपील की थी जिसमें कहा गया था कि उनके तीन बच्चे और आठ नाती-पोते हैं। वे संपत्ति से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए कोर्ट से थोड़ा और वक्त चाहते हैं। सज्जन कुमार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरेंडर के लिए 30 दिनों का वक्त मांगा था, जिसपर आज सुनवाई हुई।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने 1984 में सिखों के सामूहिक हत्या का तुलना आजादी के बाद भारत में में भड़की हिंसा से की और कहा था कि 37 साल बाद देश फिर एक बार इस तरह की एक और भयावह नरसंहार का गवाह बना। कोर्ट ने कहा था कि यह मानवता के प्रति अपराध था और इसके दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने में चश्मदीद गवाहों की बहादुरी व लगन की अहम भूमिका रही।

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English summary
1984 anti-Sikh riots case: Delhi Hc dismissed Sajjan Kumar's plea which sought more time to surrender
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