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LOCKDOWN का उल्लंघन करने पर कितनी हो सकती है सजा और जुर्माना, क्या होती है धारा-188

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नई दिल्ली। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है, देश के 19 राज्यों में लॉकडाउन है, अभी तक इंडिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 415 पहुंच चुकी है तो वहीं 7 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के 16 जिलों में लॉकडाउन करने का फैसला लिया है, इस आदेश के साथ यह भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि पुलिस और जिले के अधिकारी, इलाकों में गश्त करेंगे और यदि इन आदेशों की अवज्ञा/अवहेलना की जाएगी तो उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

चलिए जानते हैं कि क्या होती है आईपीसी की धारा 188, क्यों हैं ये महत्वपूर्ण और क्या हो सकती है सजा...

क्या होती है आईपीसी की धारा 188?

क्या होती है आईपीसी की धारा 188?

इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने का प्रावधान किया गया है।जब प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, कोई इसकी अवमानना करता है तो प्रशासन उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

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छह महीने तक की जेल हो सकती है..

छह महीने तक की जेल हो सकती है..

इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को छह महीने तक की जेल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। वैसे इस सेक्शन के तहत एक माह के साधारण कारावास या जुर्माना या जुर्माने के साथ कारावास की सजा दोनों हो सकते हैं, यह जुर्माना 200 रुपये से 1000 रुपए तक हो सकता है। 6 महीने की सजा तब बनती है, जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य , सुरक्षा के लिए खतरे का या दंगे का कारण बनती है।

यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 31

यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 31

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 31 तक पहुंच चुकी है, मेडिकल जांच में नोएडा के दो मरीजों में कोरोना वायरस होने की पुष्टि हो गई है तो वहीं पीलीभीत में भी सऊदी अरब से लौटी एक महिला में वायरस पाया गया है, यही नहीं गाजियाबाद के वसुंधरा में एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जो कि हाल ही में फ्रांस से लौटे थे।

पीएम मोदी ने किया Tweet

मालूम हो कि जनता कर्फ्यू के अगले ही दिन लोग सड़कों पर सामान्य रूप से चहलकदमी करते दिखे, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है, उन्होंने ट्वीट किया कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।

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English summary
SECTION 188 IPC, Indian Penal Code, Disobedience to order duly promulgated by public servant.
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