ट्रेन में की ये 10 गलतियां तो जाना होगा जेल
नयी दिल्ली। भारत में रोज ही लाखों लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर तय करते हैं और इस सफर में उनको मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अक्सर भारतीय रेल के कंधों पर ही बैठती है। भारतीय रेलें दिन भर में जितनी दूरी तय करती हैं, वह धरती से चांद के बीच की दूरी का लगभग साढ़े तीन गुना है। भारतीय रेल से रोज करीब 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। ये तो वो रोचक तथ्य है जो आप भारतीय रेल के बारे में जानते है, लेकिन हम आपको उन 10 वजहों को बारे में अवगत करवाना चाहते जिसकी वजह से आप ट्रेन की बजाय जेल पहुंच सकते हैं। जी हां हम आपको तस्वीरों के जरिए उन 10 गलतियों के बारे में बताने जा रहे है जो आपको ट्रेन से सीधे जेल में पहुंचा सकती है।

बिना टिकट गए तो जाएंगे जेल
इंडियन रेलवे में कई अहम एक्ट है। इनमें से एक एक्ट 1989 है। जिसके मुताबिक अगर कोई यात्री बिना सही टिकट के रेल में यात्रा करता है तो उसे सजा देने का प्रावधान है। इसके लिए 6 महीने की जेल या 1 हजार रूपए तक जुर्माना या फिर दोनों झेलने पड़ सकते हैं।

उड़ाया धुंआ तो जाओगे जेल
ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर आपने सिगरेट पीने की गलती करते हैं तो आपका जेल जाना तय है। इसके लिए आपको 100 रूपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

जाना होगा जेल
रेलवे टिकट को ब्लैक में बेचना क्राइम है। अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत तौर पर टिकट बेचता है या बेचने की कोशिश करता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जेल हो सकती है।

खानी पड़ेगी जेल की हवा
भारतीय रेल के किसी भी ट्रेन में नशा करना अपराध है। ऐसा करने पर आपको किसी भी वक्त ट्रेन से उतार सकता है या फिर 6 महीने की जेल और 5 हजार रूपए जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ना करें ये गलतियां
अगर आप गलत श्रेणी में यात्रा करते है तो भी आप सजा के पात्र बन जाएंगे। मतलब ये जिस क्लास की टिकट खरीदी है उससे हायर क्लास में यात्रा करना भी रेलवे नियमों के मुताबिक जुर्म है। ऐसा करने पर आपको 1 माह तक की जेल हो सकती है।

भूल कर भी ना करें ये गलती
ब्लैक में टिकट खरीदने पर अथया किसी दूसरे की टिकट पर यात्रा करना भी कानूनी जुर्म है। ऐसा करने पर 3 महीने की जेल हो सकती है।

जाना पड़ सकता है जेल
ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर आप खतरनाक उत्पाद लेकर जाते है तो इसके लिए उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है।

नहीं ली टिकट तो जाओगे जेल
ट्रेन में 5 साल तक के बच्चे को टिकट की छूट मिली है, लेकिन अगर बच्चा पांच साल से ज्यादा की उम्र का है तो उसका टिकट लगता है। रेलवे 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के टिकट पर विशेष छूट देती है। अगर बच्चा बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो उसके परिजनों से वयस्क किराए का आधा बतौर पैनल्टी वसूला जाता है।

जाना पड़ सकता है जेल
ट्रेन में मान्य वजन से ज्यादा समान बिना चार्ज के ले जाना अपराध है। अगर आप इससे ज्यादा सामान लेकर जाते है तो उसके बदले आपको लगेज चार्ज चुकाना होता है।

पड़ सकता है भारी
ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर चढ़ कर यात्रा करना अपराध है। ऐसा करने पड़ आपको 3 माह की जेल या 5 हजार रूपए जुमाया या फिर दोनों चुकाने पड़ सकते हैं।












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