मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामला: हैदराबाद कोर्ट से स्वामी असीमानंद को मिली जमानत
2007 में मक्का मस्जिद धमाके में 9 लोगों की जान गई थी, वहीं कई अन्य लोग घायल हुए थे। ये धमाका 18 मई, 2007 को हैदराबाद की एक मस्जिद में हुआ था।
हैदराबाद। 2007 के मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में स्वामी असीमानंद को कोर्ट से राहत मिली है। हैदराबाद की एक अदालत ने स्वामी असीमानंद को मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में जमानत दे दी है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद असीमानंद को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
2007 में हैदराबाद की मस्जिद में हुआ था धमाका
2007 में मक्का मस्जिद धमाके में 9 लोगों की जान गई थी, वहीं कई अन्य लोग घायल हुए थे। ये धमाका 18 मई, 2007 को हैदराबाद की एक मस्जिद में हुआ था। आईईडी के जरिए ये धमाका हुआ। पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य ने माना था कि मक्का मस्जिद धमाके में दक्षिणपंथी लोगों को हाथ था, हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। असीमानंद को मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में जमानत कोर्ट ने दी है।
इससे पहले 8 मार्च को अजमेर ब्लास्ट मामले में भी असीमानंद को बरी कर दिया गया था। जयपुर की विशेष अदालत ने असीमानंद समेत 7 आरोपियों को अजमेर ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया था। वर्ष 2011 में अजमेर ब्लास्ट केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। उसके बाद एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए स्वामी असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया था। अजमेर ब्लास्ट मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। असीमानंद बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में भी मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा उन पर मालेगांव ब्लास्ट मामले में भी शामिल होने का आरोप है।