हिमाचल प्रदेश: कोटखाई के गुड़िया रेप और मर्डर मामले में दोषी नीलू को उम्रकैद की सजा
कोटखाई रेप और मर्डर मामले में दोषी नीलू को उम्रकैद की सजा
शिमला, 18 जून: हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में दसवीं की छात्रा गुड़िया से बलात्कार और हत्या में दोषी पाए गए अनिल कुमार उर्फ नीलू को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। चार साल पुराने केस में शुक्रवार को शिमला में सेशन जज राजीव भारद्वाज ने दोषी नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोटखाई में साल 2017 में 16 साल साल की गुड़िया से रेप और हत्या के मामले में अदालत नीलू को पहले ही दोषी करार दे चुकी थी। आज उसकी सजा का ऐलान किया गया है।
2017 के जुलाई में कोटखाई के हलाईला क्षेत्र से दसवीं की छात्रा गुड़िया लापता हो गई थी। बाद में जंगल में उसका शव मिला था। गुड़िया के पोस्टमार्टम में उसके साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इस मामले को लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। शुरू में केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी लेकिन बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच की। सीबीआई ने इस मामले में 13 अप्रैल, 2018 को नीलू को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने नीलू के खिलाफ जुलाई, 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया था।
शिमला की विशेष अदालत ने इसी साल 28 अप्रैल को नीलू को दोषी करार दिया था। मामले की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई ने अदालत से दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने रियायत देते हुए उसे उम्रकैद की सजा देने की अपील अदालत से की थी। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज (18 जून) दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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