कानून लागू होने के बाद यूपी में दर्ज हुआ केस, पत्नी को whatsapp पर दिया था तीन तलाक
हाथरस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ कानून लागू हो गया है। लेकिन, बिल पास होने के बाद यूपी में तीन तलाक के चार मामले सामने आ चुके हैं, दो मेरठ में, एक मथुरा और अब हाथरस में एक मामला सामने आया है। यहां एक पति पत्नी को छोड़कर चला गया और वाट्सएप पर मैसेज कर उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़िता का कहना है कि वो अपने पति को तलाक नहीं दे सकती।
दरअसल मामला हाथरस के जलेसर रोड का है। जहां पीड़िता शमा परवीन का निकाह 2011 में एहसान मिस्त्री निवासी इस्लामनगर सादाबाद से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद एहसान मारपीट करता था। पत्नी को पता चला कि 15 जुलाई को उसका पति छोड़कर चला गया। इसके दूसरे दिन उसके पास फर्जी तलाकनामा पहुंचा। इससे पहले पति ने मोबाइल पर तलाक का मैसेज भेज दिया था।
इस मामले में एसएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि महिला ने 27 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब तीन तलाक के नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। वहीं पीड़िता का कहना है कि शादी के 8 साल बाद पति उससे झगड़ा करता है। पीड़िता ने कहा, पति ने उससे जबरन तलाक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। मैं पति को तलाक नहीं देना चाहती हूं लेकिन उन्हें इसके लिए सजा मिले।