Hathras Rape-Murder case: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा, 50 हजार का अर्थदंड
हाथरस, 23 सितंबर: यूपी के हाथरस में नाबालिग से रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही हाथरस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बता दें, दो साल पहले साल 2019 में युवक ने नाबालिग से रेप के बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। अस्पताल में पीड़िता की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर ही कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है।

रेप के बाद नाबालिग को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया था
हाथरस में साल 2019 में मोनू ठाकुर नाम का युवक अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लड़की के घर में घुस गया था। मोनू ने घर पर अकेली लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं विरोध करने पर लड़की के ऊर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को जानकारी दी। परिजन लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल ले गए। अस्पताल में पीड़िता ने बयान में आरोपी की पहचान बताई थी। इसके बाद इलाज के दौरान ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया था।
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कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा
इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने 16 अप्रैल 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने भी मामले में तेजी से सुनवाई की और दो साल में सभी गवाही करवाने के साथ ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही हाथरस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बता दें, पॉक्सो एक्ट के तहत हाथरस जिले में यह पहला मामला है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।