Haryana News: ब्रजमंडल जलाभिषेक में दौरान चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर, पुलिस ने सुरक्षा के लिए किए ये इंतजाम
Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा को लेकर इस बार अभेद सुरक्षा का इंतजाम किए गए है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार हर गतिविधियों पर जमीन से आसमान तक नजर रखी जा रही है। जमीन और आसमान ही नहीं बल्कि आधे आसमान की ऊंचाई तक अरावली पर्वत पर भी पुलिस, पैरामिलिट्री व कमांडो के जवान तैनात किए गए हैं।
नूंह के एसपी विजय प्रताप ने बताया कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा ड्रोन के जरिए अरावली पर्वत और आस-पास के स्थानों की निगरानी की जा रही हैं। इसके साथ ही मन्दिरों के साथ लगते अरावली पर्वत पर पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा हैं। नूंह पुलिस द्वारा नूंह शहर, नल्हरेश्वर मंदिर, अरावली पर्वत, बडकली चौक, झिरकेश्वर मंदिर सहित श्रृंगेश्वर मंदिर और यात्रा समापन स्थलों तक की निगरानी की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि डॉग स्क्वॉयड तथा घोड़ा पुलिस को भी तैनात किया गया है। इसमें अर्ध सैनिक बलों के जवान जिसमें सीआरपीएफ, आरएएफ सहित अन्य कई कंपनियां इस बार तैनात रहेंगी। खास बात यह है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभायात्रा नूंह में बाहरी राज्यों और जिलों से शामिल होने के लिए आने वाले लोगों की गाड़ियों की विडियोग्राफी की जाएगी। उनको पूरी तरह से चैक किया जाएगा। ताकि किसी प्रकार की कोई विस्फोटक सामग्री, हथियार इत्यादि यात्रा तक ना पहुंच सके। आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए इलाके में नूंह के पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप की मौजूदगी में फ्लैगमार्च भी निकाल गया है।
इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद
सुरक्षा की दृष्टि से ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभायात्रा नूंह को लेकर प्रशासन द्वारा इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया है। आज शाम 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक नूंह जिले में इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा अनुराग रस्तोगी की ओर से नूंह में दूरसंचार अधिनियम-2023 की धारा 20(2) और दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलंबन नियम, 2017 के नियम 2(1) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी की सीडीएमए, जीपीआरएस, बल्क एसएमएस और वाइस काॅल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को आज 21 जुलाई सायं 6 बजे से 22 जुलाई 2024 सायं 6 बजे तक निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं। इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। नूंह जिले में यह आदेश आज 21 जुलाई को सायं 6 बजे से 22 जुलाई को सायं 6 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाहों के प्रसार से जिला नूंह में सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान, कानून एवं शांति व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना को रोकने के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को इक्ट्ठा एवं संगठित कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं।












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