50-50 हजार के बॉन्ड भरने पर राम रहीम को मिली इन मामलों में जमानत, जानें अदालत ने क्या कहा?
फरीदकोट। दुष्कर्म एवं हत्या मामलों में राम रहीम हरियाणा की जेल में उम्रकैद भुगत रहा है। ये सजा होने के अलावा भी उसके खिलाफ अदालतों में कई मामले चल रहे हैं। सीजेएम मोनिका लांबा की अदालत में राम रहीम के खिलाफ वर्ष 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दो मामलों में जमानत दे दी।
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एसआईटी से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले के संबंध में थाना बाजाखाना में पवित्र स्वरूपों की चोरी, विवादित पोस्टर व श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग खंडित कर गलियों में बिखेरने की घटनाओं को लेकर 3 मामले दर्ज किए थे। उन मामलों में एसआईटी ने राम रहीम समेत अन्य 10 आरोपियों को भी नामजद कर चालान दायर किया था। बेअदबी की 3 घटनाओं में जांच कर रही एसआईटी द्वारा नामजद किए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। जहां अदालत ने राम रहीम को जमानत दे दी। बताया जा रहा है कि, इसी अदालत में शुक्रवार को अन्य दो मामलों में नियमित जमानत के लिए लगाई याचिका पर सुनवाई हुई थी।
सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने राम रहीम को 50-50 हजार जमानती बॉन्ड भरने के आदेश देते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर जमानत दे दी।
राम रहीम की पेशी से छूट की मांग पर सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, अब पंजाब लाकर की जा सकती है पूछताछ
मालूम हो कि, राम रहीम के खिलाफ गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप चोरी होने की FIR नंबर-63 में प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ था। हालांकि, उससे जुड़ी याचिका पर सुरक्षा कारणों के चलते पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद एसआईटी ने राम रहीम से रोहतक की सुनारिया जेल में जाकर पूछताछ की थी। पुलिस ने राम रहीम को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था।