हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुई नवदीप कौर
करनाल। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को जमानत दे दी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार देर शाम नवदीप कौर को जेल से रिहा कर दिया गया। हरियाणा के सोनीपत में एक कंपनी का घेराव करने और उससे पैसे मांगने के आरोप में उन्हें को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। नवदीप कौर पंजाब के मुक्तसर जिले की निवासी हैं।

शुक्रवार को कौर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने कहा कि आईपीसी की धारा 307, 332, 353 और 379-बी लागू करने का मुद्दा एक 'बहस का मुद्दा' होगा जिस पर सुनवायी के दौरान बाद में विचार किया जाएगा। कौर (23) ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद थाने में उनकी कई बार बेरहमी से पिटाई की गई। अपनी याचिका में कौर ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया।
इससे पहले हरियाणा पुलिस ने श्रमिक अधिकारों की कार्यकर्ता नवदीप कौर के साथ मारपीट के आरोप को '' निराधार '' करार दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने नवदीप पर उद्योगपतियों से धन उगाही के आरोप लगाए हैं। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया मंचों द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कौर को गलत तरीके से फंसाया गया और मनमाने तरीके से उसे हिरासत में रखा गया।












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