हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में सरकार ने किए बदलाव, जानिए कितना कुछ नया होगा
चंडीगढ़। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। अब प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक एग्जाम में (आॅब्जेक्टिव टाइप) 100 अंकों के 2 पेपर होंगे। न्यूज एजेंसी द्वारा दी गई सूचना में बताया गया कि, हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 को संशोधित किया है। अब ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2020 कहलाया जाएगा।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना बताया गया कि, संशोधित नियमों के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा में 100-100 अंक के दो प्रश्न-पत्र (वस्तुनिष्ठ/बहुवैकल्पिक) होंगे। प्रश्न-पत्र-1 में सामान्य अध्ययन (वर्तमान तथा अधिसूचित पाठ्यक्रमानुसार) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं, प्रश्न-पत्र-2 के अंतर्गत सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा होगी। जिसमें बोध, संचार कौशल सहित अन्तरवैयक्तिक कौशल, तार्किक विवेचन तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय योग्यता तथा समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत गणना कौशल (क्लास-10 के स्तर तक के वृतान्त, मात्रा व क्रम इत्यादि) व आंकड़े शामिल होंगे।
खास बात यह भी है कि, दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुवैकल्पिक) होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न-पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों प्रश्न-पत्र द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार होंगे। इसके साथ ही, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई (0.25) अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्नपत्र-2 अर्थात सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा, अर्हक पेपर होगा और न्यूनतम अर्हक अंक 33 पर्सेंट निर्धारित किए गए हैं।
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इसके अलावा प्रारम्भिक परीक्षा का रिजल्ट केवल प्रश्न-पत्र-1 में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार ने सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (प्रश्न-पत्र 2) में 33पर्सेंट मार्क्स प्राप्त किए हों।