हरियाणा: सरकारी कर्मियों-पेंशनरों को झटका, सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोकी
चंडीगढ़। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा सरकार ने कर्मियों-पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीएफ) पर रोक लगा दी है। अब अगले एक साल तक इनका लाभ नहीं मिलेगा और न ही बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए हरियाणा के वित्त विभाग ने भी सभी विभागों के मुखिया को इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते 23 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा ऐसे आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुए थे। इसी तरह अब प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को झटका दे दिया है।
न्यूज एजेंसी ने वित्त विभाग के हवाले से बताया कि, डीए-डीएफ अब अगले साल जुलाई तक नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कोरोना को ही वजह बताया। हरियाणा वित्त विभाग ने इस बारे में 6 जुलाई की तारीख मेंशन करते हुए अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कोरोना वायरस से राज्य में उत्पन्न हुए संकट के मद्देनजर वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है।
राज्य सरकार के बयान में कहा गया कि, सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान 1 जनवरी, 2020 से नहीं होगा। यानी इसी साल की शुरूआत से यह फैसला प्रभावी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि, डीए-डीएफ की जो अतिरिक्त किस्तें 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय थीं, अब उनका भी भुगतान नहीं किया जाएगा।
सरकार ने यह भी कहा, ''डीए-डीएफ का मौजूदा 17 पर्सेंट की दर से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान किया जाता रहेगा। इसके अलावा, अगले साल यानी 1 जुलाई, 2021 से डीए-डीएफ की भविष्य की किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। डीए 1 जनवरी, 2020 और डीएफ की दरें 1 जुलाई 2020 से प्रभावी मानी जाएंगी और इसे 1 जनवरी, 2021 को संभावित रूप से बहाल किया जाएगा।'
सरकार ने कहा, '1 जुलाई, 2021 से ही प्रभावी संचयी संशोधित दर में शामिल किया जाएगा। 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए कोई एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।'
हरियाणा: गुरुग्राम की सिटी बस सेवा छह मार्गों पर हुई शुरू, इन रूट्स पर चलेंगी बसें