गुरुग्राम: फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ FIR, बच्ची की मौत के बाद दिया था 16 लाख का बिल
नई दिल्ली। हरियाणा पुलिस ने डेंगू पीड़िता बच्ची की मौत के मामले में रविवार को गुरुग्राम स्थित फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। पुलिस आईपीसी की धारा 304(2) के तहत केस दर्ज कर अब इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से डेंगू का शिकार हुई, 7 साल की आद्दा की मौत हो गई। इलाज के दौरान आद्दा की मौत के बाद फोर्टिस अस्पताल ने शव सौंपने से पहले उसके पिता को 16 लाख का बिल सौंपा था जिसके बाद यह मामला सामने आया था।
दवाई से लेकर दस्ताने तक का सौंपा था बिल
फोर्टिस अस्पताल ने आद्या के पिता को जो 16 लाख का बिल सौंपा था उसमें दवाइयों से लेकर इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा पहने गए 2,700 दस्ताने तक के दाम शामिल थे। अस्पताल प्रशासन ने आद्या के पिता को कहा कि ये बिल देने के बाद ही वे अपनी बेटी के शव को यहां से ले जा सकते हैं। मीडिया में खबर आने पर हरियाणा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे।
ये मौत नही हत्या है
जांच के बाद अनिल विज ने बताया कि फोर्टिस अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। विज ने कहा कि वह इस बारे में एमसीआई को पत्र लिखेंगे और अस्पताल के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। अनिल विज ने कहा ये मौत नहीं बच्ची की हत्या है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फोर्टिस अस्पताल ने MOU का उल्लंघन किया है। यही नहीं फोर्टिस अस्पताल ने बच्ची के परिजनों के जाली हस्ताक्षर किए।
हरियाणा सरकार ने रद्द किया लाइसेंस
जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने और ब्लड बैंक का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं हरियाणा अर्बन अथॉरिटी को पत्र लिख कर फोर्टिस अस्पताल की जमीन की लीज कैंसिल करने के आदेश भी जारी किा।
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