मनमानी फीस नहीं वसूल सकते प्राइवेट अस्पताल, हरियाणा सरकार ने आइसोलेशन बेड, ICU के रेट तय किए
चंडीगढ़। कोरोना महामारी के इन दिनों मरीजों से मनमाने पैसे वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम कसने का प्रयास करते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लिए जा रहे बेड चार्ज के रेट तय कर दिए हैं। ऐसे में मरीजों को अब आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपये ही चुकाने होंगे। इसके अलावा वेंटिलेटर वाले आईसीयू में 15 से 18 हजार रुपये फीस तय की गई है।
इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के एडिशन चीफ सेक्रेटरी (एसीएस) राजीव अरोड़ा द्वारा जानकारी दी गई। अरोड़ा ने प्रपत्र के जरिए बताया कि, नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड आफ हास्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर (एनएबीएच) की मान्यता प्राप्त करने वाले हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड के लिए 10 हजार रुपये देने होंगे। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड के लिए 8 हजार रुपये रेट तय किए गए हैं।
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इसी तरह बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू के लिए भी राज्य सरकार ने कहा है कि, एनएबीएच से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में 15 हजार रुपये देने होंगे। जबकि, गैर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में 13 हजार रुपये देने होंगे। सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के उस बयान के बाद लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि, जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों के रेट तय करेंगे। तब कहा गया था कि, जिस किसी मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो करवा सकता है, लेकिन रेट तय हो जाए तो बेजां लूटा नहीं जा सकेगा। अत: सरकार ने अब रेट तय कर दिए हैं। इसका उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर सरकार कार्रवाई करेगी।