एक्टिविस्ट नौदीप कौर को HC से मिली बेल, रिहाई का रास्ता साफ
चंडीगढ़। एक्टिविस्ट नौदीप कौर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह 12 जनवरी से करनाल जेल में बंद थी, उन पर 3 एफआईआर दर्ज थी जिनमें से दो में पहले ही उन्हें बेल मिल चुकी है, ऐसे में अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मालूम हो कि इससे पहले पंजाब के मुक्तसर जिले की रहने वाली कौर ने हाईकोर्ट में अपनी नियमित जमानत याचिका में आरोप लगाया था कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनके साथ एक थाने में बुरी तरह मारपीट की थी।
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23 वर्षीय कार्यकर्ता का दावा किया था कि कानून का उल्लंघन करते हुए उनका मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ था। बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में एक कंपनी का घेराव करने और उससे पैसे मांगने के आरोप में कौर को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। डीएसपी ने बताया था कि नौदीप कौर ने ही कंपनी का घेराव करने वाली भीड़ को भड़काया था जिसके बाद उग्र भीड़ ने कंपनी को घेराव मुक्त कराने गई पुलिस पर हमला कर दिया था, इस हमले में एक महिला सहित सात पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।
हरियाणा पुलिस ने कौर के सारे आरोपों से किया इंकार
यही नहीं कौर के सारे आरोपों को हरियाणा पुलिस ने निराधार करार देते हुए उन पर उद्योगपतियों से धन उगाही के आरोप लगाए हैं। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस ने कहा है कि कुछ सोशल मीडिया मंचों द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कौर को गलत तरीके से फंसाया गया और मनमाने तरीके से उसे हिरासत में रखा गया, ये सरासर गलत बात है।
दो महिला पुलिसकर्मी की देखरेख में थीं कौर
पुलिस ने कहा कि कौर को वेटिंग रूम में दो महिला पुलिसकर्मी की देखरेख में रखा गया है और उनको अरेस्ट करने के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल ले जाया गया था हालांकि उन्होंने खुद महिला डॉक्टर को लिखित बयान दिया कि वह चिकित्सकीय जांच नहीं करवाना चाहती क्योंकि 12 जनवरी को उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी।












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