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हरियाणा में 'लव जिहाद' के खिलाफ शीघ्र बनेगा कानून, तीन सदस्यीय समिति का किया गया गठन

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चंडीगढ़। 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, लेकिन अब यूपी को देखा-देखी अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग उठने लगी है। इस बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये घोषणा कर दी है कि हरियाणा में भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है।

A three-member drafting committee was formed to enact a law on love jihad in Haryana

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार (26 नवंबर) को ट्वीट करते हुए बताया कि 'लव जिहाद' पर कानून बनाने के लिए तीन सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है। समिति अन्य राज्यों में भी गठित 'लव जिहाद' कानून का अध्ययन करेगी। इस सदस्य समिति में टी एल सत्यप्रकाश आईएएस सचिव गृह, नवदीप सिंग विर्क आईपीएस एडीजीपी और दीपक मनचंदा अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा समिति शामिल हैं।

A three-member drafting committee was formed to enact a law on love jihad in Haryana

इससे पहले अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा। बता दें कि हरियाणा सरकार भी यूपी की तर्ज पर जल्द जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है। जिसका जिक्र गृह मंत्री अनिल विज पहले भी कई बार कर चुके हैं।

मध्य प्रदेश में भी कानून लाने पर चल रहा है मंथन
आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश पारित होने के बाद हरियाणा के अलावा मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद पर कानून लाने की बात हो रही है। इन दोनों ही राज्यों में कानून लाने पर मंथन चल रहा है। यूपी के बाद अब सभी की निगाहें हरियाणा और मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं।

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English summary
A three-member drafting committee was formed to enact a law on love jihad in Haryana
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