हरियाणा में स्थानीय युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में मिलेगा 75% आरक्षण
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की खट्टर सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। हरियाणा के राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को सूचित किया पिछले साल राज्य विधानसभा द्वारा कानून पारित किया गया था।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई। हरियाणा प्रदेश को बधाई। हरियाणा सरकार राज्य की 75% निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में पिछले साल नवंबर माह में पारित हुआ था।
50 हजार मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर यह कानून लागू होगा। बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। कानून निजी कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि में लागू होगा। स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण चौटाला की जननायक जनता पार्टी का मुख्य चुनावी वादा था, जिसने 90 सीटों में से 10 सीटें जीतने के बाद भाजपा के साथ गठबंधन में राज्य में सरकार बनाई थी।
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