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हापुड: किशोरी से रेप के बाद हत्या के दो आरोपियों को फांसी की सजा, बच्ची के घर में नौकर थे आरोपी

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हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किशोरी से रेप के मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वीना नारायण ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें, 2 साल पहले बच्ची की रेप के बाद आरोपियों ने हत्या कर दी थी और विरोध करने पर आरोपियों ने बच्ची के भाई का भी गला काट दिया था। दोनों आरोपी मृतका के घर में नौकर थे, जिन्होंने रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।

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हापुड: किशोरी से रेप के बाद हत्या के दो आरोपियों को फांसी की सजा, बच्ची के घर में नौकर थे आरोपी
death penalty for two physical attack accused under pocso act in hapur

नौकरों ने बच्ची से की थी हैवानियत

बता दें, 2 साल पहले हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में घर में काम करने वाले दो नौकरों ने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने बच्ची की हत्या कर दी और बच्ची के शव को घर में ही बने भूसे के कमरे में एक बोरी में डाल दिया। यह पूरी घटना बच्ची के 10 वर्षीय भाई ने देख ली, जिसके बाद आरोपियों ने बच्ची के 10 वर्षीय भाई का भी गला काट दिया था।

कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा

मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वीना नारायण ने दोनों आरोपियों अंकुर तेली व सोनू उर्फ पव्वा को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा, जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए। मामले में आरोपियों को फांसी दिए जाने के आदेश से पीड़ित परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।

यूपी में बढ़ा महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा

बता दें, उत्तर प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ अपराध की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन प्रदेश में महिलाओं से रेप, गैंगरेप और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। जहां एक ओर हाथरस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, वहीं दूसरी ओर बाराबंकी में दलित किशोरी से गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।

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English summary
death penalty for two physical attack accused under pocso act in hapur
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