50 रुपये लेकर जीजा पांच साल की बच्ची से करवाता था गलत काम, दीदी भी देती थी साथ
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाले मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला 55 वर्षीय पड़ोसी बाबा के साथ-साथ पीड़िता के दीदी व जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा नरपिशाच जैसा काम
कोर्ट ने आरोपियों के अपराध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ईश्वर उर्फ बाबा की उम्र 55 साल है। उसने एक असहाय नाबालिग की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ नरपिशाच जैसा काम किया है। इसे जो भी सजा सुनाया जाए वो कम है। दया का कोई भाव नहीं लाया जा सकता है। कोर्ट ने उसे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है।
50 रुपये लेकर लोगों से करवाता था गलत काम
बता दें कि 20 अप्रैल साल 2017 को पांच वर्षीय नाबालिग ने महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराया था। शिकायत में उसने बताया कि उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। वह अपनी दीदी और जीजा के साथ रहती है। उसके जीजा कभी उसे पीटते थे तो कभी पंखे से उल्टा लटका देते थे। साथ ही उसने यह भी बताया कि बाहर से लोग बुलाते थे और उनसे 50-50 रुपये लेकर मेरे साथ अश्लील हरकत करवाते थे।
दीदी भी देती थी जीजा का साथ
साथ ही उसने यह भी बताया कि इस सारे काम में उसकी दीदी भी साथ थी। वहीं जीजा ने भी उसके दुष्कर्म किया। इसके अलावा पीड़िता ने यह भी बताया था कि पड़ोस में रहने वाले ईश्वर बाबा उसके साथ आए दिन दुष्कर्म करते थे। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जीजा, दीदी, पड़ोसी ईश्वर के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट ने की टिप्पणी
कोर्ट ने आरोपियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि छोटी बच्ची जिसके मां-बाप जीवित नहीं है। उनके दीदी-जीजा एक मात्र पालनहार रह गए थे। उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य किया है, जिससे उसका पूरा जीवन प्रभावित होगा। आरोपी नरमी व क्षमा के पात्र नहीं है।