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अगले 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी किसी का चालान, ये है वजह

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गुरुग्राम। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों से जुर्माने की भारी-भरकम रकम अब ट्रैफिक पुलिस नहीं वसूलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज से 15 दिनों तक कोई चलान नहीं कटेगा। इस कदम के पीछ पुलिस का तर्क है कि कुछ दिन चालान काटने के बजाए पुलिस वाहन चालकों को जागरूक करने का काम करेगी। दरअसल, मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम लागू होने के बाद से ही लोग इन नियमों पर सवाल उठाने लगे थे।

एक लाख से अधिक के काटे गए चालान

एक लाख से अधिक के काटे गए चालान

1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम लागू होने के बाद हरियाणा ऐसा राज्य है जहां से भारी-भरकम चालान काटे जाने की खबरें सबसे ज्यादा आईं थी। बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम से ऐसी खबर सामने आई थी कि 15 हजार रुपए वैल्यू की स्कूटी का 23 हजार का चालान काटा गया। फिर बुधवार को यहां एक ट्रैक्टर का चालान 59 हजार रुपये काटा गया था। इसके बाद तो मानो जैसे बड़ी-बड़ी रकम के चालान काटने की गुरुग्राम पुलिस में होड़ सी मच गई थी। तीन वाहनों के एक लाख से अधिक के चालान काटे गए।

लोगों को जागरुक करेगी पुलिस

लोगों को जागरुक करेगी पुलिस

बता दें कि गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक चालान मशीन (ईसीएम) जमा करा ली गई हैं। ईसीएम लेकर चलने वाले ज़ोनल अफसरों से यह कहकर मशीन जमा कराई गई है कि अगले 15 दिन तक कोई चालान नहीं काटा जाएगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अब ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के साथ सिर्फ लोगों को जागरुक करने का काम करेंगे। वहीं, लोगों का कहना है कि सरकार को जुर्माने की राशि कम करनी चाहिए। हालांकि अभी भी 7 राज्य ऐसे हैं, जहां मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम लागू नहीं हुए हैं।

अब इतना हुआ ट्रैफिक तोड़ने का जुर्माना

अब इतना हुआ ट्रैफिक तोड़ने का जुर्माना

ट्रैफिक नियम ---------- पुराना जुर्माना ---------- नया जुर्माना सामान्य (धारा 177) ---------- 100 रुपए ---------- 500 रुपए सीट बेल्ट ---------- 100 रुपए ---------- 1000 रुपए नशे में ड्राइविंग ---------- 2000 रुपए ---------- 10000 रुपए सड़क पर रेस लगाना ---------- 500 रुपए ---------- 5000 रुपए बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना ---------- 500 रुपए ---------- 5000 रुपए बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग ---------- 1000 रुपए ---------- 2000 रुपए टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग ---------- 100 रुपए ---------- 2000 रुपये, 3 महीने के लिए लाइसेंस अयोग्य ओवर स्पीडिंग ---------- 400 रुपए ---------- हल्की गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की गाड़ियाों पर 2000 रुपए खतरनाक ड्राइविंग दंड ---------- 1000 रुपए ---------- 5000 रुपए तक अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना ---------- 500 रुपए ---------- 2000 रुपए बिना लाइसेंस अनाधिकृत गाड़ी चलाना ---------- 1000 रुपए ---------- 5000 रुपए बिना परमिट की गाड़ी ---------- 5000 रुपए तक ---------- 10000 रुपए तक लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 25000 से 1 लाख रुपए ओवरलोडिंग ---------- 2000 रुपए ---------- 20000 रुपए यात्रियों की ओवरलोडिंग ---------- कोई नियम नहीं ---------- 1000 रुपए प्रति एक्सट्रा यात्री बिना योग्यता के ड्राइविंग ---------- 500 रुपए ---------- 10000 रुपए आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ---------- कोई नियम नहीं ---------- 10000 रुपए ओवरसाइज वाहन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 5000 रुपए जुवेनाइल द्वारा उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- संरक्षक /या मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की कैद के साथ 25000 रु जुर्माना, जेजे एक्ट के तहत जुवेनाइल पर मुकदमा चलेगा और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा।

ये भी पढ़ें:- ये हैं वो 7 राज्य, जहां अभी लागू नहीं हुआ ट्रैफिक तोड़ने का नया जुर्मानाये भी पढ़ें:- ये हैं वो 7 राज्य, जहां अभी लागू नहीं हुआ ट्रैफिक तोड़ने का नया जुर्माना

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English summary
Motor Vehicles Act 2019: stopped on challans for 15 days in Gurugram
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