गुरुग्राम: जज की पत्नी और बेटे की हत्या करने वाले गनमैन को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
गुरुग्राम। गुड़गांव में जज की पत्नी और बेटे की हत्या करने वाले गनमैन को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि दोषी पक्ष ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई थी। बता दें, गुरुवार को गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत ने गनमैन को दोषी करार दिया था।
क्या है पूरा मामला
बता दें, 13 अक्टूबर 2018 को गुरुग्राम के तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी रितु और बेटे ध्रुव की उनके ही सुरक्षाकर्मी महिपाल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल, रितु और बेटे ध्रुव खरीदारी करने गए थे, वापस आए तो महिपाल कार के पास नहीं मिला। काफी देर बाद महिपाल आया तो मां-बेटे ने नाराजगी जताई।
गुस्साए गनमैन ने गोली मारकर की थी हत्या
डांट से गुस्साए सुरक्षाकर्मी महिपाल ने सर्विस रिवॉल्वर से दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी।इसके बाद उन्हें कार में डालने की कोशिश की। जब नहीं डाल पाया तो वहीं छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यही वीडियो सजा दिलाने में अहम सुबूत था।
कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
कोर्ट ने गनमैन महिपाल को आईपीसी की धारा 302, 201 व 27,54,59 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि जज के बेटे ध्रुव के साथ महिपाल की धक्का-मुक्की हुई थी। ध्रुव ने रिवॉल्वर छीन ली थी। रिवॉल्वर लेने के चक्कर में गोली चल गई, जिससे यह घटना हुई। कोर्ट ने कहा कि वीडियो फुटेज, चश्मदीद और गवाहों के बयान से साफ पता चलता है कि दोषी ने इरादतन हत्या कर साक्ष्यों को मिटाने की भी कोशिश की। यह गंभीर अपराध है।
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