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Fine on not wearing mask: मास्क न पहनने वाले 23 लाख लोगों से वसूला 115 करोड़ जुर्माना

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Fine on not wearing mask, गांधीनगर। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच प्रदेश में मास्क नहीं पहनने वाले 23 लाख लोगों पर जुर्माना लगाकर 115 करोड़ रु़पए वसूले गए। साथ ही बिना मास्क नजर आने वाले हजारों लोग हिरासत में भी लिए। स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस टीमों द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई।' यह दावा सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामें में किया गया। हाईकोर्ट में उत्तरायण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने भी आमजन के लिए हिदायतें दीं। हाईकोर्ट ने कहा- उत्तरायण तो एक साल बाद भी मना सकते हैं, लेकिन कोरोना फैला तो कैसे रोकेंगे।

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Fine on not wearing mask: मास्क न पहनने वाले 23 लाख लोगों से वसूला 115 करोड़ जुर्माना
Rs 115 Crore Fine From 23 Lakh people, who did not wear masks, Gujarat government told in High court

वहीं, गुजरात सरकार ने एक सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजनल बैंच को दिए हलफनामे में बताया कि मास्क नहीं पहनने वाले 23,64,420 लोगों से 115,88,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा देकर सरकार ने यह अहम बात उजागर की है। बता दिया जाए कि, राज्य में अप्रैल से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया था। अहमदाबाद में तो हजार रूपए तक भी वसूले गए। जिन शहरों में कर्फ्यू लगा है, वहां अब भी जुर्माना लगता है।

Rs 115 Crore Fine From 23 Lakh people, who did not wear masks, Gujarat government told in High court

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हाईकोर्ट में इन दिनों मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला की दो सदस्यीय बेंच के समक्ष कोरोना महामारी से जुड़ी कई जनहित याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई चली। बताया गया है कि, अब अगली सुनवाई नए साल में 8 जनवरी को होगी।

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English summary
Rs 115 Crore Fine From 23 Lakh people, who did not wear masks, Gujarat government told in High court
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