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अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज के नाम पर ली जा रही लाखों की फीस, गुजरात हाईकोर्ट का अल्टीमेटम

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अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने यह अल्टीमेटम कोरोना के खिलाफ दायर एक याचिका के उपरांत दिया, जिसमें शिकायत की गई थी कि निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों से लाखों की फीस वसूली की जा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि, जो फीस ली जा रही है, वो तत्काल नियंत्रित की जाए। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद सरकार ने निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज के नाम पर वसूले जाने वाले लाखों की फीस नियंत्रित करने की कवायद शुरू की है।

gujarat high court

कोरोना के इलाज के नाम पर हो रही फीस वसूली नियंत्रित करने से जुड़े आदेश में कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वहीं, उच्च न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि, जो हॉस्पिटल पैसे कमाने में लगे हैं उनसे निपटें, क्योंकि यह समय मुनाफा कमाने का नहीं है। कोरोना के मरीजों के इलाज में लाखों की फीस ली जाती है, तो सरकार इसे नियं​त्रित करे।

gujarat high court

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि, अब विदेशियों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाते रहने का समय नहीं है। वे कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझते हैं, वो अब भूख से अधिक चिंतित हैं।' ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार को उन्हें उनके गृह राज्य पहुंचाने एवं भोजन की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं।

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English summary
Gujarat high court gave ultimatum to private hospitals over coronavirus treatment fee
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