कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें, मुवक्किलों को अदालती कार्रवाई में न लाएं: हाईकोर्ट
अहमदाबाद. कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच गुजरात हाईकोर्ट ने सभी को हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की सलाह दी है। हाईकोर्ट ने इस बीमारी की रोकथाम को लेकर गुजरात सरकार को कई दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। खंडपीठ ने बार एसोसिएशन के सदस्योंं, रजिस्ट्री के सदस्यों तथा हाईकोर्ट के स्टाफ सहित अन्य को भी निर्देश दिए। कहा गया है कि, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
हाईकोर्ट ने कहा- हाथ मिलाने से बचें, नमस्ते कहें
खंडपीठ ने कहा, इस परिस्थिति में वकीलों को अपने मुवक्किलों को अदालती कार्रवाई में उपस्थित होने से मना करना चाहिए। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत सभी उपाय किए जाएं। अभिवादन के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करें। खंडपीठ के मुताबिक, ये सभी दिशानिर्देश राज्य की अधीनस्थ अदालतों को भी लागू करने होंगे। अदालती इमारतों को प्रति-दिन सेनिटाइज करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएं।
एक सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करना होगा
हाईकोर्ट ने संज्ञान याचिका के तहत राज्य सरकार को नोटिस देते हुए साफ किया कि, इसकी अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। बता दें कि, उपर्युक्त प्रतिवादियों में राज्य सरकार, राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, विधि विभाग के प्रधान सचिव शामिल हैं। खंडपीठ ने इन सभी प्रतिवादियों से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने को कहा है।
मरीजों के उपचार को लेकर ब्यौरा भी देना होगा
हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के विवरण भी लाने को कहा है। इसके अलावा साथ मरीजों के उपचार को लेकर भी सरकार से ब्यौरा मांगा जाएगा।