CM रूपाणी ने की हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी 2020-25 की घोषणा, 45 लाख की मदद से लेकर सब्सिडी तक का फायदा मिलेगा

अहमदाबाद। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हैरिटेज टूरिज्म पॉलिसी 2020-25 की घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत राज्य की प्राचीन धरोहरों, ऐतिहासिक विरासत इमारतों और स्थलों को भी हैरिटेज टूरिजम डेस्टिनेशन (विरासत पर्यटन स्थल) के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इससे गुजरात को विश्व पर्यटन मानचित्र पर और भी दमदार तरीके से चमकाने में बड़ी मदद मिलेगी।

ऐसा क्या है इस नई पॉलिसी में

ऐसा क्या है इस नई पॉलिसी में

ज्ञातव्य है कि, गुजरात में सफेदी रंग वाला रेगिस्तान, समुद्र और पर्वतीय स्थलों के साथ ही प्राचीन इमारतों, धर्मस्थानकों, डायनासोर पार्क और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी कई विविधताएं मौजूद हैं। ऐसे में, मुख्यमंत्री ने अब इस हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा के माध्यम से विरासत पर्यटन का एक और आकर्षण जोड़ने की अभिनव पहल की है। उन्होंने गांधीनगर में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसीः 2020-25 को पर्यटन मंत्री जवाहर चावड़ा सहित वरिष्ठ सचिवों की मौजूदगी में अंतिम स्वरूप दिया।

1 जनवरी-1950 से पहले की धरोहरों पर भी लागू होगी

1 जनवरी-1950 से पहले की धरोहरों पर भी लागू होगी

मुख्यमंत्री ने धरोहर संपत्तियों के मूल तत्व और सत्व को बरकरार रखते हुए पर्यटन आकर्षण खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ इस नीति में साफ निर्देश दिए हैं कि, 1 जनवरी-1950 से पहले की ऐसी ऐतिहासिक इमारतों, महलों और किलों आदि में हेरिटेज होटल, हेरिटेज म्यूजियम, हेरिटेज बैंक्वेट हॉल या हेरिटेज रेस्तरां बनाए जा सकते हैं। हालांकि, इस दौरान उसकी ऐतिहासिक विरासत के मूल ढांचे के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

इन्हें भी विरासत पर्यटन नीति में शामिल किया

इन्हें भी विरासत पर्यटन नीति में शामिल किया

मुख्यमंत्री ने आजादी के बाद भारतीय संघ में विलीन हुई अनेक छोटी-बड़ी रियासतों की समृद्धि, उनके महलों के संग्रहालयों में मौजूद कीमती चीज-वस्तुएं, सौगातें, पोषाक, शस्त्र और सिक्के जैसी प्राचीन धरोहर को विश्व की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी देख व जान सके इसके लिए हेरिटेज म्यूजियम को भी इस विरासत पर्यटन नीति में शामिल किया है।

वित्तीय मदद देगी राज्य सरकार

वित्तीय मदद देगी राज्य सरकार

नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके अनुसार होटल स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 20 फीसदी सब्सिडी यानी की अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सहायता और 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

इसके अलावा न्यू हेरिटेज म्यूजियम, हेरिटेज बैंक्वेट हॉल और हेरिटेज रेस्तरां यूनिट के नवीनीकरण या मरम्मत में 3 करोड़ रुपए के निवेश पर 15 फीसदी के हिसाब से 45 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

सब्सिडी भी दी जाएगी

सब्सिडी भी दी जाएगी

इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक निवेश पर 15 फीसदी के हिसाब से अधिकतम 1 करोड़ रुपए की सहायता सरकार देगी। हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की अवधि के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए ऋण पर पांच वर्ष के लिए 7 फीसदी ब्याज लिया जाएगा। और प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए की सीमा में सब्सिडी भी दी जाएगी।

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