गुजरात: ड्यूटी करते कर्मियों की मौत होने पर सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी, 1 साल तक कर सकेंगे आवेदन
गांधीनगर। गुजरात में नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले राज्य सरकार के वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के परिजनों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा हुई थी। इस वित्तीय सहायता को पाने के हकदारों के लिए सरकार ने अब आवेदन करने की समयसीमा को 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया है।
इस बारे में खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऐलान किया है। एक अधिकारी ने बताया कि, राज्य सेवा के वर्ग-3 और 4 के सरकारी कर्मचारी के चालू नौकरी-सेवाकाल के दौरान जान गंवाने पर उसके आश्रित को पहले अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती थी। जिसके उपरांत सरकार ने वर्ष 2011 से ऐसी नियुक्ति के विकल्प के रूप में एकमुश्त वित्तीय सहायता दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित को देने का निर्णय लिया। यह राशि अलग-अलग कर्मियों को उनके वर्ग के आधार पर कम-ज्यादा दी जाएगी।
किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के आश्रित को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 6 महीने के भीतर आवेदन करना होता है। किंतु, अब सरकार ने आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब एक साल तक आवेदन किया जा सकेगा।
कोरोना-लॉकडाउन के दिनों ड्यूटी करते सिपाही की मौत होने पर भी राज्य सरकार लाखों की आर्थिक मदद उसके परिजनों को मुहैया कराएगी।