गुजरात सरकार के आदेश: स्कूल करेंगे फीस में 25% की कटौती, असंतुष्ट अभिभावक बोले- 50% तक कम करवाओ
गांधीनगर। कोरोना महामारी के दरम्यान प्राईवेट स्कूलों की फीस को लेकर पिछले 3 महीनों से चले आ रहा विवाद अब थम जाएगा। बच्चों व अभिभावकों को राहत देते हुए गुजरात सरकार ने स्कूलों की फीस में 25% की कटौती कराने का फैसला किया है। आज कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।
हालांकि, राज्य सरकार के इस फैसले से अभिभावक संघ संतुष्ट नहीं है। अभिभावकों की मांग 50 फीसदी कटौती करवाने की है। इसलिए, फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, अभिभावक संघ ने कहा है कि, हमारे पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बाकी है और सरकार नहीं मानी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे।
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सरकार के फैसले के बारे में संवाददाता ने बताया कि, राज्य सरकार का ये नियम सीबीएसई सहित सभी बोर्ड पर लागू होगा। जैसा कि, स्कूलों की फीस में 25 फीसदी कटौती का फैसला किया गया है। उसके तहत मार्च के महीने से अब तक की टोटल फीस में 25 फीसदी कटौती की जाएगी।
जो लोग फीस भर चुके हैं, वो भी 25 फीसदी कटौती कर बाकी पैसा स्कूल से वापस ले सकते हैं। अगर चाहें तो जमा पैसे से आगामी महीनों की फीस भी भर सकते हैं। मालूम हो कि, यह मामला इससे पहले 2 बार हाईकोर्ट पहुंच चुका है। नाराज अभिभावक संघ अभी फैसले से खुश नहीं हुआ। संघ की मांग है कि फीस में 50 फीसदी की कटौती की जाए। उधर, प्राइवेट स्कूलों के संचालक खुद रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। अत: विवाद अभी खत्म नहीं होता दिख रहा।