CM रूपाणी के गृहनगर में पहली बार अशांत धारा लागू, लोगों को अब सरकार से लेनी होगी ये मंजूरी
gujarat disturbed areas act news, राजकोट। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के गृहजनपद में पहली बार 'अशांत' धारा लागू की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि, राजकोट शहर के कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया है। अब इसका असर यह होगा कि सम्पत्तियों की खरीद-बिक्री से पहले लोगों को जिला कलक्टर की मंजूरी लेनी होगी। इस बारे में राजस्व विभाग की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार वार्ड नंबर 2 के हनुमानगढ़ी से एयरपोर्ट फाटक के बीच पॉश क्षेत्र की सोसायटियों में अशांत धारा लगी है।
राजकोट की कलक्टर रेम्या मोहन ने कहा, ''अब कुछ इलाकों में जमीन-मकान, ऑफिस या अन्य सम्पत्तियों की खरीद-बिक्री 5 वर्ष तक बिना प्रशासन की मंजूरी के नहीं की जा सकेगी।' रेम्या मोहन बोलीं- ''विशेष मामलों में सम्पत्ति मालिक के आवेदन के आधार पर इसके गुण-दोष देकर निर्णय किया जाएगा।" रेम्या ने साफ किया कि कानून से लोगों की सम्पत्तियों पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। लोगों के आवेदन में यह देखा जाएगा कि सम्पत्ति किस समुदाय की ओर से बेची जा रही है, तो उसे खरीदने वाला व्यक्ति किस समुदाय का है। यानी यह समाज सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है।
बता दिया जाए कि, मकर संक्रांति के एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को पॉश एरिया में अशांत धारा लागू करते हुए प्रशासन ने 28 सोसायटियों के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस संबंध में अतिरिक्त निवासी कलक्टर परिमल पंडया ने 28 सोसायटियों के नाम सिटी सर्वे वार्ड व राजस्व नंबर समेत सूची राजकोट शहर के पुलिस कमिश्नर, सभी सब रजिस्टार कार्यालय और राजकोट शहर के प्रांत 1 अधिकारी को जिम्मेदारी निभाने भेजा।
प्रशासनिक अधिकारी बोले कि, 'राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के गृह नगर राजकोट में पहली बार इस तरह की धारा लागू की है।' राजकोट की कलक्टर रेम्या मोहन ने कहा कि, इस क्षेत्र की 28 सोसायटियों के निवासियों के आवेदन के आधार पर अशांत धारा लगाने संबंधी निर्णय लिया गया है। शहरवासियों ने असुरक्षा की भावना का जिक्र करते हुए गुहार लगाई थी। पुलिस-प्रशासन को भी आवेदन भेजा गया था। फिर पुलिस व राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद आवेदन सरकार को भेजा गया था।