लव-जिहाद: गुजरात में नए कानून से पहली गिरफ्तारी, खुद को क्रिश्चियन बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया
वडोदरा। गुजरात में नए कानून के तहत लव-जिहाद का पहला केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने वडोदरा की एक युवती की शिकायत मिलने के बाद "गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधित) अधिनियम-2021" के अनुसार कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में कुल 6 जने पकड़े गए हैं। पीड़िता द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक, समीर अब्दुल कुरैशी ने खुद को ईसाई बताकर प्रेमजाल में फंसाया। 2018 में उनके बीच सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था। दोनों साथ रहने लगे। यौन संबंध बनाए। बाद में असलियत सामने आई कि उसका नाम सैम नहीं, बल्कि समीर अब्दुल कुरैशी है। कुछ लोगों की मदद से मस्जिद में निकाह करने के बाद कुरैशी ने उस पर मजहब बदलने के लिए दवाब बनाया, जिसके लिए वह तैयार नहीं हुई तो प्रताड़ित करने लगा।
मामला वडोदरा स्थित गोत्री पुलिस थाना क्षेत्र का है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि, पीड़िता की शिकायत दर्ज कर एक 26 वर्षीय शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी समीर अब्दुल कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा इसी मामले में एक ही परिवार के 5 और लोग पकड़े गए हैं। खुद को ईसाई बताकर उसने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया था। युवती का कई बार यौन-शोषण किया। उससे कोर्ट मैरिज की, फिर मस्जिद में निकाह किया। उसके बाद मजहब बदलवाने का दवाब बनाने लगा। अब उसके खिलाफ धोखा देकर निकाह करने व जबरन धर्म-परिवर्तन के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने शिकायत में यह भी लिखवाया है कि, वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार समीर ने उसका गर्भपात करा दिया।
लव जिहाद-जबरन धर्मांतरण रोधी कानून गुजरात में लागू, ऐसे हैं प्रावधान
राज्य में "गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधित) अधिनियम-2021" के तहत पुलिस ने यह पहली गिरफ्तारी की है। बता दिया जाए कि, यह कानून बीते 15 जून से लागू हुआ है। इससे पहले इसे 1 अप्रैल को बहुमत से विधानसभा में पारित किया गया था। उसके बाद मई के महीने में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंजूरी दी थी।
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इस कानून के तहत 5 से 7 साल तक की सजा व 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए 7 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है।