राज्यसभा चुनाव से पहले BJP को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 7 बार जीत चुके MLA नहीं डाल सकेंगे वोट
अहमदाबाद। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सत्ताधारी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा के पूर्व विधायक पबुभा माणेक की अयोग्यता का समर्थन देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार दिया। बता दें कि, पबुभा 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन पर आरोप थे कि उन्हेांने उम्मीदवारी फार्म में भूल की थी। जिस पर हाईकोर्ट उन्हें अयोग्य ठहरा चुका था। अब राज्यसभा चुनाव के तीन दिन पहले ही भाजपा को देश की सर्वोच्च अदालत से भी झटका लगा है।
पबुभा राज्यसभा के लिए 19 जून को होने वाली वोटिंग में मतदान नहीं कर पाएंगे। मतदान करने की परमिशन के लिए पबुभा ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देने की याचिका लगाई थी। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने पबुभा माणेक द्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव में गलत तरह से हिस्सा लिए जाने के कारण राहत नहीं दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस की ओर शिकायत मिलने पर पबुभा को अयोग्य ठहराया था। जिसके चलते विधायक पद छीन लिया गया था।
गुजरात: 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खलबली, 65 विधायकों को रिजॉर्ट्स में रखा
1990
से
लड़
रहे
हैं
विधानसभा
चुनाव
वर्ष
2017
में
पबुभा
माणेक
देवभूमि
द्वारका
(पहले
जामनगर)
जिले
की
सीट
से
विधायक
बने
थे।
वो
भाजपा
विधायक
थे।
भाजपा
में
शामिल
होने
के
पहले
वे
निर्दलीय
और
कांग्रेस
से
चुनाव
जीतते
रहे
थे।
वर्ष
1990
से
वो
अब
तक
7
बार
विधानसभा
चुनाव
जीत
चुके
थे।
हालांकि,
पिछले
चुनाव
के
बाद
उनकी
विधायकी
छिन
गई।