कस्टम ऑफिसर फौजा सिंह को 5 साल जेल की सजा, 2005 में ली थी 30 हजार की रिश्वत
अहमदाबाद. सेंट्रल एक्साइज और कस्टम अधिकारी फौजा सिंह पांडेर को रिश्वत कांड में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। दमण के यूरोप्लास्ट एवं अरिहंत इंडस्ट्रीज कंपनी की कई समस्याओं के समाधान करने के लिए फौजा सिंह ने 30 हजार की रिश्वत ली थी। यह घटना वर्ष 2005 की है, अब सीबीआई जज सी के चौहान ने फौजा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 5 साल की जेल के अलावा उस पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
किसी सेंट्रल एक्साइज और कस्टम अधिकारी को रिश्वत लेने के इतने सालों बाद सजा मिली तो पीड़ित पक्ष ने खुशी जाहिर की। इस मामले में पीड़ित मुम्बई निवासी राजीव मोता और केतन मोता की दमण में यूरोप्लास्ट और अरिहंत इंडस्ट्रीज नाम की दो कंपनियां हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि फौजा उनके यहां 28 अप्रेल 2005 को कंपनी का निरीक्षण करने आए थे। वहां फौजा ने कंपनी में अनेक समस्याएं बताई और रिश्वत मांगी।
तब राजीव मोता और केतन मोता की ओर से सीबीआई को शिकायत की गई। सीबीआई ने फौजा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। जिसके बाद उन पर मुकदमा चला गया। अब उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है।
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