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स्कूल जाती किशोरी को अगवा कर दरिंदगी की थी, 2 साल बाद दरिंदे को 20 साल की सजा हुई

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आणंद. गुजरात में आणंद जिले की उमरेठ तहसील के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दुष्कर्म की वारदात करीब सवा 2 साल पहले अंजाम दी गई थी। किशोरी अपने स्कूल जा रही थी, तभी युवक उसे बहला-फुसलाकर बाइक पर बिठा ले गया। एक गेस्ट हाऊस में किशोरी से बलात्कार किया।

20 years imprisonment to rapist

वारदात के दौरान संयोगवश किशोरी के दो रिश्तेदार वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर वह युवक वहां से फरार हो गया था। किशोरी को साथ लेकर दोनों रिश्तेदारों ने उसे घर पहुंचाया। बाद में भालेज थाने में पीड़िता की ओर से आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में थाना पुलिस ने आणंद के विशेष न्यायाधीश व अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया।

20 years imprisonment to rapist

सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बुधवार को दोषी ठहराते हुए युवक को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। उक्त युवक ने बचने की बहुत कोशिशें कीं। यह केस काफी लंबा चला, मगर आखिर में उसे सजा हो ही गई। अदालत ने उस पर 18 हजार रुपए का जुर्माना चुकाने का आदेश भी दिया है।

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English summary
20 years imprisonment to rapist in anand district gujarat
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