Gorakhpur: पूर्व राज्यमंत्री जितेंद्र जायसवाल समेत तीन पर हत्या का केस दर्ज, महावती रफीक की हत्या का आरोप
Gorakhpur News, गोरखपुर। पूर्व राज्यमंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया समेत तीन लोगों के खिलाफ शाहपुर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा पुलिस ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया है। दरअसल, महावत रफीक की मौत एक फरवरी 2019 को हुई थी। उस समय मौत की वजह बिदके हाथी के हमले में घायल होना बताया गया था। लेकिन महावत की पत्नी बदरुननिशा ने पिटाई से मौत का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसपर सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।
कोर्ट में दाखिल की अपनी अर्जी में पीड़िता ने यह भी बताया कि उसका देवर इश्तियाक, पप्पू जायसवाल के तिनकोनिया स्थित फार्म हाउस पर नौकरी करता था। इस दौरान हाथी के कुचलने से उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जितेंद्र जायसवाल और उसके मैनेजर ने उसके पति पर काम करने और हाथी का देखभाल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और इनकार करने पर मारते पीटते थे। इतना ही नहीं, पैसे भी नहीं देते थे।
पूर्व
राज्यमंत्री
का
मैनेजर
जबरियां
ले
गया
था
अपने
साथ
महावत
की
पत्नी
बदरुननिशा
ने
कोर्ट
को
बताया
था
कि
एक
फरवरी
2019
की
सुबह
पूर्व
राज्यमंत्री
का
मैनेजर
जगदीश
अपने
कुछ
लोगों
के
साथ
उनके
घर
आया
था।
इस
दौरान
जगदीश
ने
उसके
पति
को
गालियां
दी
और
जबरियां
उन्हें
साथ
लेकर
चला
गया।
बदरुननिशा
का
कहना
है
कि
शाम
के
चार
बजे
पूर्व
राज्यमंत्री
का
ड्राइवर
घर
आया
और
कहा
कि
उसके
पति
की
हालत
खराब
है।
उन्हें
मेडिकल
कालेज
इलाज
के
लिए
ले
जाया
गया,
जहां
उनकी
मौत
हो
गई।
मरने
से
पहले
पत्नी
को
बताई
थी
सच्चाई
बदरुन्निसा
का
आरोप
है
कि
मरने
से
पहले
उसके
पति
ने
बताया
था
कि
जितेंद्र
और
उसके
मैनेजर
जगदीश
ने
उनकी
बुरी
तरह
पिटाई
की
थी,
जिसके
बाद
उनकी
यह
हालत
हुई
है।
महिला
का
आरोप
है
कि
मारने-पीटने
से
पति
की
मौत
हुई
है
और
पुलिस
ने
इस
मामले
में
कोई
केस
भी
दर्ज
नहीं
किया
है।
जिस
पर
कोर्ट
ने
मुकदमा
दर्ज
कर
मामले
की
जांच
करने
के
आदेश
पुलिस
को
दिए
है।
आदेश
मिलने
के
बाद
पुलिस
ने
पूर्व
राज्य
मंत्री
जितेंद्र
जायसवाल
उसके
मैनेजर
जगदीश
और
ड्राइवर
मुन्नू
पर
हत्या
और
धमकी
देने
का
मुकदमा
दर्ज
कर
आगे
की
कार्रवाई
में
जुट
गई
है।