दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन लंबा जाम, कोरोना के बढ़ते केसों के कारण बॉर्डर सील
गाजियाबाद। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर सील होने के बाद लगातार तीसरे दिन बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। चेकिंग के चलते लोगों को लंबा इतंजार करना पड़ रहा है। हालांकि यह प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और कमर्शल गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। वहीं, दूसरी ओर गाज़ीपुर के पास बॉर्डर पर पुलिस सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है, जिससे बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। इसकी वजह से ऑफिस आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है।
डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर को लॉकडाउन-2 की तरह ही सील किया जाएगा। इन क्षेत्रों से केवल वही लोग आ-जा सकेंगे जिनके पास प्रशासनिक पास होगा। इधर मंगलवार सुबह से बॉर्डर पर बैरीकेडिंग करके जांच शुरू की गई। इस दौरान दिल्ली की ओर से आने वाले और जाने वाले वाहनों को बॉर्डर पर रोका गया। बता दें कि जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को आवश्यक पहचान पत्र दिखाने होंगे।
क्या
लिखा
है
आदेश
प्रपत्र
में
जनपद
गाजियाबाद
में
पिछले
दिनों
में
कोरोना
पॉजिटिव
केसों
में
बढ़ोतरी
हुई
है।
इन
बढ़े
हुए
केसों
में
बड़ा
हिस्सा
गाजियाबाद-दिल्ली
के
बीच
आवागमन
करने
वालों
से
संबंधित
है।
अत:
मुख्य
चिकित्साधिकारी
की
संस्तुति
के
आधार
पर
जिला
प्रशासन
ने
दिल्ली-गाजियाबाद
बॉर्डर
को
पूर्व
की
भांति
(लॉकडाउन
2
की
तरह)
प्रतिबंधित
करने
का
निर्णय
लिया
है।
26
अप्रैल
2020
को
जारी
आदेश
के
अनुसार,
जिन
प्रतिबंधों
और
शर्तों
के
अधीन
दिल्ली-गाजियाबाद
सीमा
को
सील
किया
गया
था,
वही
व्यवस्था
अग्रिम
आदेशों
तक
भी
लागू
रहेगी।
आदेश
की
मुख्य
बातें-
-
भारी
वाहन,
ट्रकों
से
माल
ढुलाई
करने
वाले,
बैंकिंग
सुविधाओं
से
जुड़ी
गाड़ियां
व
आवश्यक
वस्तुओं
और
दवाइयों
से
संबंधित
वाहनों
को
बिना
किसी
अनुमति
पास
के
गाजियाबाद
की
सीमा
से,
बिना
किसी
पूछताछ
के
निकलने
की
अनुमति
रहेगी।
एंबुलेंस
को
भी
बिना
किसी
रोकटोक
के
आने-जाने
की
अनुमति
होगी।
-
डॉक्टर,
पैरामेडिकल
स्टाफ,
पुलिस,
बैंक
कर्मियों
के
लिए
किसी
पास
की
आवश्यकता
नहीं
होगी।
इनका
परिचय
पत्र
यातायात
के
लिए
पर्याप्त
होगा
और
उन्हें
मान्यता
प्राप्त
होगी।
-
जनपद
गाजियाबाद
से
दिल्ली
जाकर
ऑफिसों
में
काम
करने
वाले
सरकारी
कर्मचारियों
के
लिए
कार्यालय
द्वारा
जारी
किए
गए
अलग
पास
की
जरूत
होगी।
सिर्फ
परिचय
पत्र
के
आधार
पर
जाने
की
अनुमति
नहीं
मिलेगी।
गाजियाबाद
जिला
प्रशासन
ने
दिल्ली
के
सरकारी
ऑफिसों
से
कहा
है
कि
33
प्रतिशत
कर्मचारियों
की
सीमा
को
ध्यान
में
रखते
हुए
पास
जारी
किए
जाएं।
जब
तक
पास
जारी
नहीं
होंगे
तब
तक
परिचय
पत्र
के
आधार
पर
ही
इनको
आवागमन
की
अनुमति
होगी।
-
ऑफिस
टाइम
के
हिसाब
से
सुबह
9
बजे
तक
ही
दिल्ली
की
सीमा
में
प्रवेश
करने
दिया
जाएगा
वहीं
उधर
से
लौटते
समय
6
बजे
के
बाद
ही
इन
कर्मचारियों
को
गाजियाबाद
की
सीमा
में
एंट्री
दी
जाएगी।
-
मीडियाकर्मियों
को
केवल
अपना
अधिकृत
परिचय
पत्र
दिखाना
होगा।
दिल्ली
के
अदालतों
के
वकीलों
को
भी
परिचय
पत्र
के
आधार
पर
आने-जाने
की
अनुमति
होगी।
-
आवश्यक
काम
से
दिल्ली-गाजियाबाद
के
बीच
आवागमन
के
लिए
http://164.100.68.164/upepass2
लिंक
के
जरिए
पास
प्रदान
किया
जाएगा।
-
दिल्ली
के
हॉटस्पॉट
एरिया
से
आने
वाले
किसी
व्यक्ति
को
गाजियाबाद
की
सीमा
में
प्रवेश
नहीं
दिया
जाएगा।
गाजियाबाद
के
हॉटस्पॉट
एरिया
में
भी
बाहर
से
किसी
के
आने
पर
प्रतिबंध
रहेगा
व
इन
क्षेत्रों
से
बाहर
जाने
पर
भी
पूर्ण
बैन
रहेगा।
आवश्यक
वस्तुओं,
चिकित्सा,
स्वास्थ्य
जैसी
जरूरी
सेवाओं
को
इन
नियमों
से
छूट
मिलेगी।