बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकेंगे रेमो डिसूजा, सिहानी गेट थाने में देनी होगी हाजिरी
गाजियाबाद। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा अब गाजियाबाद पुलिस को बिना बताए देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। दरअसल, रेमो डिसूजा पर गाजियाबाद के सतेंद्र त्यागी से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित कर दी है। बता दें कि अब रेमो डिसूजा को देश से बाहर जाने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने की अनुमति लेने होंगी। साथ ही उन्हें सिहानी गेट थाने में हाजिरी भी देनी होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत देकर कहा है कि वह बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकते। सिहानी गेट थाना आकर उन्हें एसएचओ के समक्ष 25-25 हजार रुपए के दो मुचलके भरने होंगे। साथ ही अपना पासपोर्ट गाजियाबाद एसएसपी आफिस में जमा कराने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। दरअसल, बिजनेसमैन सतेंद्र त्यामी ने साल 2016 में सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। रेमो ने एक बड़ी फिल्म बनाने की बात कहते हुए उन्हें मोटे मुनाफे का झांसा दिया। जिसके बाद उन्होंने 2013 में रेमो की फिल्म 'अमर मस्ट डाई' में करीब 5 करोड़ रुपए लगा दिए। उक्त फिल्म में जरीन खान व राजीव खंडेलवाल मुख्य भूमिका में थे।
आरोप है कि रेमो डिसूजा ने सत्येंद्र त्यागी के पैसे से फिल्म का निर्माण कराया और भरोसा दिया था कि 1 साल के अंदर वह इससे डबल देंगे। निर्धारित समय में जब पैसा वापस नहीं मिला तो सत्येंद्र ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मामले की सुनवाई गाजियाबाद जिला अदालत में एसीजेएम-8 के यहां चल रही है। कोर्ट ने गत 23 सितंबर को रेमो डिसूजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पेश नहीं होने पर रेमो के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचे थे।