गाजियाबाद: सोसायटी में हॉकर, मेड समेत अन्य को बुलाने से कोई रोके तो अधिकारी के इस नंबर पर करें फोन
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडेय ने 23 मई को जारी एक आदेश-पत्र में जिले की हाउसिंग सोसायटी में ड्राइवर, मेड, हॉकर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर व अन्य किसी काम के लिए श्रमिकों को बुलाने की अनुमति दे दी है। साथ ही, डीएम का आदेश है कि हॉकर भी अब हाउसिंग सोसायटी में जाकर अखबार बांट सकते हैं, उनको रोका नहीं जाना चाहिए।
डीएम ने आदेश में कहा है कि इन सेवाओं से जुड़े लोगों को सोसायटी में काम करने के लिए बुलाने वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे कामगारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरतें। निवासियों के कल्याण संघ (RWA) सोसायटी की गतिविधियों की निगरानी व रहवासियों के साथ समन्वय और उनको आवश्यक सलाह देने का काम कर सकते हैं।
हॉकर
बांट
सकते
हैं
अखबार
लॉकडाउन
के
बाद
सोसायटी
में
जाने
वाले
हॉकरों
पर
भी
अपार्टमेंट
ऑनर्स
एसोसिएशन
ने
बैन
लगा
दिया
गया
था
जिसे
डीएम
ने
हटा
दिया
है।
फ्लैट
मालिकों
ने
इस
बैन
के
विरोध
में
शिकायत
डीएम
से
की
थी।
डीएम
ने
कहा
है
कि
फ्लैट
में
रह
रहे
लोगों
के
देश-दुनिया
की
खबरें
पाने
के
अधिकार
को
एओए
नहीं
छीन
सकता
इसलिए
हॉकरों
को
अखबार
बांटने
से
कोई
भी
नहीं
रोकेगा।
एओए
और
आरडब्ल्यूए
को
सोसायटी
में
किसी
प्रकार
का
प्रतिबंध
लगाने
का
अधिकार
नहीं
है।
डीएम ने इस संबंध में किसी प्रकार की जज्ञासा या कोई परेशानी होने पर समाधान के लिए अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र सिंह का फोन नंबर भी जारी किया है और कहा है कि 0120-2828411 पर कॉल कर उनसे जानकारी ली जा सकती है। जिले के हॉटस्पॉट यानि कंटेनमेंट जोन में अभी भी इन कामगारों को जाने की अनुमति नहीं होगी।