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गाजियाबाद: सोसायटी में हॉकर, मेड समेत अन्य को बुलाने से कोई रोके तो अधिकारी के इस नंबर पर करें फोन

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गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडेय ने 23 मई को जारी एक आदेश-पत्र में जिले की हाउसिंग सोसायटी में ड्राइवर, मेड, हॉकर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर व अन्य किसी काम के लिए श्रमिकों को बुलाने की अनुमति दे दी है। साथ ही, डीएम का आदेश है कि हॉकर भी अब हाउसिंग सोसायटी में जाकर अखबार बांट सकते हैं, उनको रोका नहीं जाना चाहिए।

Hawker and others allowed to work in housing societies

डीएम ने आदेश में कहा है कि इन सेवाओं से जुड़े लोगों को सोसायटी में काम करने के लिए बुलाने वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे कामगारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरतें। निवासियों के कल्याण संघ (RWA) सोसायटी की गतिविधियों की निगरानी व रहवासियों के साथ समन्वय और उनको आवश्यक सलाह देने का काम कर सकते हैं।

Hawker and others allowed to work in housing societies

हॉकर बांट सकते हैं अखबार
लॉकडाउन के बाद सोसायटी में जाने वाले हॉकरों पर भी अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने बैन लगा दिया गया था जिसे डीएम ने हटा दिया है। फ्लैट मालिकों ने इस बैन के विरोध में शिकायत डीएम से की थी। डीएम ने कहा है कि फ्लैट में रह रहे लोगों के देश-दुनिया की खबरें पाने के अधिकार को एओए नहीं छीन सकता इसलिए हॉकरों को अखबार बांटने से कोई भी नहीं रोकेगा। एओए और आरडब्ल्यूए को सोसायटी में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।

डीएम ने इस संबंध में किसी प्रकार की जज्ञासा या कोई परेशानी होने पर समाधान के लिए अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र सिंह का फोन नंबर भी जारी किया है और कहा है कि 0120-2828411 पर कॉल कर उनसे जानकारी ली जा सकती है। जिले के हॉटस्पॉट यानि कंटेनमेंट जोन में अभी भी इन कामगारों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

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English summary
Hawker and others allowed to work in housing societies
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