गाजियाबाद और दिल्ली के बीच की सीमा एक बार फिर सील, चेकिंग के दौरान लगा भारी जाम
गाजियाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली और गाजियबाद की सीमा को एक बार फिर सील करने का आदेश जनपद के डीएम ने दिया है। आदेश के बाद सीमा पर चेकिंग शुरू हुई जिसके बाद वहां भारी जाम लग गया। गाजियाबाद में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए डीएम ने दिल्ली-गाजियाबाद सीमा को बंद करने का फैसला लिया। डीएम ने आदेश में कहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिल्ली से गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास आधिकारिक पास होगा। जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को आवश्यक पहचान पत्र दिखाने होंगे।
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आदेश
प्रपत्र
में
क्या
लिखा
है?
जनपद
गाजियाबाद
में
पिछले
दिनों
में
कोरोना
पॉजिटिव
केसों
में
बढ़ोतरी
हुई
है।
इन
बढ़े
हुए
केसों
में
बड़ा
हिस्सा
गाजियाबाद-दिल्ली
के
बीच
आवागमन
करने
वालों
से
संबंधित
है।
अत:
मुख्य
चिकित्साधिकारी
की
संस्तुति
के
आधार
पर
जिला
प्रशासन
ने
दिल्ली-गाजियाबाद
बॉर्डर
को
पूर्व
की
भांति
(लॉकडाउन
2
की
तरह)
प्रतिबंधित
करने
का
निर्णय
लिया
है।
26
अप्रैल
2020
को
जारी
आदेश
के
अनुसार,
जिन
प्रतिबंधों
और
शर्तों
के
अधीन
दिल्ली-गाजियाबाद
सीमा
को
सील
किया
गया
था,
वही
व्यवस्था
अग्रिम
आदेशों
तक
भी
लागू
रहेगी।
आदेश
की
मुख्य
बातें-
-
भारी
वाहन,
ट्रकों
से
माल
ढुलाई
करने
वाले,
बैंकिंग
सुविधाओं
से
जुड़ी
गाड़ियां
व
आवश्यक
वस्तुओं
और
दवाइयों
से
संबंधित
वाहनों
को
बिना
किसी
अनुमति
पास
के
गाजियाबाद
की
सीमा
से,
बिना
किसी
पूछताछ
के
निकलने
की
अनुमति
रहेगी।
एंबुलेंस
को
भी
बिना
किसी
रोकटोक
के
आने-जाने
की
अनुमति
होगी।
- डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इनका परिचय पत्र यातायात के लिए पर्याप्त होगा और उन्हें मान्यता प्राप्त होगी।
- जनपद गाजियाबाद से दिल्ली जाकर ऑफिसों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय द्वारा जारी किए गए अलग पास की जरूत होगी। सिर्फ परिचय पत्र के आधार पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दिल्ली के सरकारी ऑफिसों से कहा है कि 33 प्रतिशत कर्मचारियों की सीमा को ध्यान में रखते हुए पास जारी किए जाएं। जब तक पास जारी नहीं होंगे तब तक परिचय पत्र के आधार पर ही इनको आवागमन की अनुमति होगी।
-ऑफिस टाइम के हिसाब से सुबह 9 बजे तक ही दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा वहीं उधर से लौटते समय 6 बजे के बाद ही इन कर्मचारियों को गाजियाबाद की सीमा में एंट्री दी जाएगी।
- मीडियाकर्मियों को केवल अपना अधिकृत परिचय पत्र दिखाना होगा। दिल्ली के अदालतों के वकीलों को भी परिचय पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
- आवश्यक काम से दिल्ली-गाजियाबाद के बीच आवागमन के लिए http://164.100.68.164/upepass2 लिंक के जरिए पास प्रदान किया जाएगा।
- दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले किसी व्यक्ति को गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गाजियाबाद के हॉटस्पॉट एरिया में भी बाहर से किसी के आने पर प्रतिबंध रहेगा व इन क्षेत्रों से बाहर जाने पर भी पूर्ण बैन रहेगा। आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं को इन नियमों से छूट मिलेगी।
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