गाजियाबाद: करोड़ों की ठगी करने वाले 'बिल्डर बाबा' का केस लेने से CBI का इनकार
गाजियाबाद। फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा के सभी केसों की जांच करने से सीबीआई ने इनकार दिया है। अब आरोपी के सभी मामलों की जांच पुलिस करेगी। बता दें, बिल्डर बाबा पर उत्तर प्रदेश, पंजाब में सैकड़ों लोगों से ठगी किए जाने के आरोप है। नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के अलावा बिल्डर बाबा पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में भी केस दर्ज है। बता दें, सचिन दत्ता 2015 में निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। इसके बाद इसे सच्चिदानंद गिरी नाम मिला। नोएडा में नाइट क्लब चलाने के मामले में सचिन दत्ता का नाम आने के बाद उसे महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया था।
फर्जी तरीके से लिया 40 करोड़ रुपए का लोन
अधिवक्ता जय इंद्र शर्मा के मुताबिक, पीएनबी समेत विभिन्न बैंकों की शाखाओं से वर्ष 2017 और 2018 में क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एक सोसायटी में 80 फ्लैट तैयार करके उन पर करीब 40 करोड़ रुपए का लोन फर्जी तरीके से लिया गया था। सभी लोन का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में कई लोगों ने विजयनगर थाने में बिल्डर बाबा समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे, जिसके बाद केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था।
अब यूपी पुलिस करेगी मामले की जांच
एक केस में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में बिल्डर बाबा की बेल पिटिशन पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के लोक अभियोजक ने कहा कि सीबीआई ने कहा है कि वह इस केस की जांच नहीं करेंगे। ऐसे में अब यह केस उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। इस कारण बिल्डर बाबा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।
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